Seoni: बलात्‍कार कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाला आरोपित 20 वर्ष की सजा से दंडित

सिवनी, 26 जुलाई। जिला न्यायालय के विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) की न्यायालय ने सोमवार को बरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज एक प्रकरण में बलात्‍कार कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपित को 20 वर्ष की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।

जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौंरे ने मंगलवार की शाम को जानकारी दी कि थाना बरघाट क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को 03 मार्च 21 को ग्राम खमरिया थाना लालबर्रा जिला बालाघाट निवासी रिजवान (19) पुत्र करीम खान ने
बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर भगाकर नागपुर (महाराष्‍ट्र) लेकर गया और उसके साथ जबरदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाया, और पीडिता को शराब पी‍कर मारपीट कर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा, जिसकी सूचना पीडिता ने छुपते-छुपाते अपने परिजनों को दी। पीडिता के परिजनों ने थाना बरघाट पुलिस को इस मामले की सूचना दी। जिस पर पुलिस ने त्वारित कार्यवाही करते हुए 13 मार्च 21 को नागपुर में दबिश देकर आरोपित के कब्जे से पीडिता को दस्तयाब किया और आरोपित को गिरफ्तार कर बरघाट थाना लाया गया।
आगे बताया गया कि पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376(3) एवं धारा 5(आई), 5 एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट व धारा 3/5 धार्मिक स्‍वतंत्रता का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जिसकी सुनवाई 25 जुलाई 22 को की गई। जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) की न्यायालय ने आरोपित रिजवान को भादवि की धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 5(जे)((ii) ) सहपठित 6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 20 वर्ष एवं 2000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद

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