सिवनीः सिवनी पुलिस की अवैध पशु तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना कोतवाली पुलिस ने 12 गौवंश को मुक्त कराया
थाना बंडोल पुलिस ने 04 गौवंश को मुक्त करा कर 02 आरोपितों को गिरफ्तार किया
थाना घंसौर पुलिस ने 24 गौवंश एवं 16 नग पाड़ा को मुक्त कराकर 07 आरोपितों को गिरफ्तार किया
घटना में प्रयुक्त कुल 05 वाहन जप्त किए गए।
सिवनी, 04 मार्च। जिले में अवैध गतिविधियों एवं पशु तस्करी में संलिप्प्त पशु तस्करों के विरुद्ध सिवनी पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में सिवनी पुलिस द्वारा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 12 गौवंश मुक्त कराया गया, थाना बंडोल पुलिस द्वारा 04 गौवंश को मुक्त कराकर 02 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया तथा थाना घंसौर पुलिस द्वारा 24 गौवंश एवं 16 नग पाडा को मुक्त कराकर 07 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
सिवनी पुलिस ने मीडिया अधिकारी देवेन्द्र जायसवाल ने मंगलवार की शाम को जानकारी दी कि 04 मार्च 25 को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली, थाना बंडोल एवं थाना घंसौर के द्वारा पशु तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई है।
थाना कोतवाली में 03मार्च 25 को मुखबिर ने सूचना दी कि नागपुर से तीन छोटे चारपहिया वाहन लखनादौन तरफ आये हुये है जो लखनादौन मुंगवानी तरफ से गौवंश भरकर सिवनी होते हुये नागपुर जायेंगे। सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे पर मुखबिर लगाये गये एवं अलग- अलग टीम द्वारा संदिग्ध वाहनो की रैकी की गई जो रात्रि में दो महिन्द्रा एक्सयूबी सफेद रंग की एवं मारूती कम्पनी की ग्रे रंग की एसएक्स4 वाहन आते दिखे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा वाहन रोकने की कोशिश की गई जो चालक द्वारा वाहन को अत्यधिक तेज गति से भगाने की कोशिश की गई, कोतवाली पुलिस द्वारा दोनो वाहनो को घेराबंदी एवं जाम लगाकर रोका गया जो दोनो वाहन के आरोपीगणो द्वारा बचने के लिए पगडंडी रोड पर खेत तरफ वाहन को डाल दिया, अथक प्रयास उपरांत कोतवाली पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया जो सभी आरोपी अपने वाहनो को छोडकर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। दोनों वाहनों को जप्त कर 12 नग गौवंश को मुक्त कराया गया साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आगे बताया गया कि थाना प्रभारी बंडोल को प्राप्त सूचना पर ततपरता से कार्यवाही करते हुए बंडोल बायपास रोड एनएच 44 हाईवे रोड पर नाकाबंदी की गई जो वाहन चालक द्वारा अपने वाहन मारुति सुजुकी कार क्रमांक एमएच02 बीडी 8068 को चलाकर एनएच 44 रोड से नागपुर तरफ भाग रहा था जिसे नाकाबंदी कर वाहन को रोका गया।
वाहन को चेक करने पर वाहन चालक इम्तियाज अहमद (25) पुत्र फैयाज अहमद निवासी मौलाना एजाजनगर लकड़गंज थाना नया थाना कामठी जिला नागपुर महाराष्ट्र एवं साथ में कार में बैठे व्यक्ति मुस्तफा अंसारी (24) पुत्र मोहम्मद इकराम अंसारी निवासी नूरानी मस्जिद थाना कामठी जिला नागपुर महाराष्ट्र द्वारा वाहन में तीन नग गाय, एक नग बैल कुल चार गौवंश ठूस ठूस कर क्रूरता पूर्वक भरे हुए पाए गए जिन्हें नागपुर कत्ल खाना ले जाना बताएं।
जिस पर पुलिस ने अपराध धारा सदर का पाए जाने से आरोपितों के विरुद्ध 4,6,9 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 6,7 मध्य प्रदेश कृषि उपयोगी संरक्षण अधिनियम, 6(क),6(ख)(एक) मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, धारा 11(1) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 281 बीएनएस,184 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आगे बताया कि ’थाना घंसौर में मुखबिर से 04 मार्च 25 को सूचना मिली कि गोटेगांव तरफ से कहानी के अंदर वाले जंगल के रास्ते से होते हुए महाराष्ट्र नागपुर कत्ल खाना गौवंश को अवैध रूप से कत्ल करने क्रूरता पूर्वक ट्रक क्रमांक एमपी 20 जेड आर 3319 एवं ट्रक क्रमांक एमपी 09जीएफ 4376 में ठूस ठूस कर गौवंश को परिवहन किया जा रहा है। जिस पर सिवनी पुलिस टीम द्वारा मंडला नाका धंसौर में नाकाबंदी किया एंव ट्रक क्रमांक एमपी 2र्0जेड आर 3319 को चेक करने पर एक नग गौवंश का बछडा एंव 16 नग भैस बोदा ट्रक के डाले मे लोहे के कडे से रस्सी से क्रूरता पूर्वक बंधे थे जिन्हे बंधन मुक्त कराया गया एंव आरोपित मुनव्वर (50) पुत्र सरीफ खान निवासी निरंजन वॉर्ड गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर, ब्रजमोहन (51) पुत्र रेवाराम कौरव निवासी चिचली, ब्रजेश (35) पुत्र भरत राजपूत निवासी बनवारी पाली थाना साईखेडा जिला नरसिंहपुर ,रघुवीर (65) पुत्र गयाप्रसाद कौरव निवासी ग्राम चिचली जिला नरसिंहपुर से एक नग गौवंश का बछडा एंव 16 नग भैस बोदा के गौवंश परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेज पूछने पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तथा ट्रक क्रमांक एमपी 09जीएफ 4376 में 23 नग गौवंश बैल (नाटा) ट्रक के डाले मे लोहे के कडे से रस्सी से क्रूरता पूर्वक बंधे थे। जिनमें आरोपित नरेश (30) पुत्र रामचरण सिलावट निवासी आजाद वार्ड बैल बाजार गोटेंगांव थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर ,प्रियांश (21) पुत्र विजय सिलावट निवासी इमलिया थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर ,सीताराम (33) पुत्र बेनीसिंह चौधरी निवासी ग्राम मुहास थाना ठेमी जिला नरसिंहपुर के द्वारा गौवंश परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेज पूछने पर कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे उक्त सभी आरोपितगणो का कृत्य मवेशी को क्रूरता पूर्वक ट्रक में भरकर अवैध रूप से परिवहन करना पाये जाने पर उक्त आरोपित गण से ट्रक एंव मवेशी को जब्त किया गया। तथा सभी आरोपितों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 73/2025 धारा 4,6,9 म.प्र. गौ वंश प्र.अधि., 6,7 कृ.उप.सं.अधि., 6 (क), 6 (ख) (1) कृ.प.परि.अधि., 11(1) (घ) पशु क्रूरता अधि., 66/192 मो.व्ही. एक्ट एवं अपराध क्रमांक 74/2025 धारा 4,6,9 म.प्र. गौ वंश प्र.अधि., 6,7 कृ.उप.सं.अधि., 6(क),
6(ख) (1) कृ.प.परि.अधि., 11(1) (घ) पशु क्रूरता अधि., 66/192 मो.व्ही. एक्ट का पंजीबद्ध किया गया।
मीडिया अधिकारी ने बताया कि थाना कोतवाली द्वारा गौवंश के प्रकरणों में जप्त 09 वाहनों पर राजसात की कार्यवाही जिला दंडाधिकारी द्वारा कराई गई थी, जो संपूर्ण प्रक्रिया उपरांत दिनांक 03मार्च 2025 को उक्त 09 वाहनों में से 05 वाहनों की नीलामी की कार्यवाही कराई गई,जिससे 09 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होना संभावित है।
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