Seoni: मासूम बालिका के साथ घिनौना कृत्‍य करने वाले आरोपित को मिली सजा

जघन्‍य एंव सनसनीखेज प्रकरण में आरोपित सजा से दंडित
सिवनी, 15 नवंबर। जिला न्यायालय के विशेष् न्‍यायाधीश(पाक्‍सो) की न्यायालय ने मंगलवार को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के एक मामले में आरोपित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश जारी किये है।


अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने मंगलवार की शाम को जानकारी दी कि जिले के थाना उगली के अंतर्गत उक्‍त प्रकरण पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा जघन्‍य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था एंव इसकी विवेचना गंभीरता पूर्वक थाना उगली के थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी।
बताया कि 12 सितंबर 21 को थाना उगली में पीडिता की मां ने वह और उसका पति उसके नए घर गए हुए थे, तब पुराने घर से ससुर के चिल्‍लाने की आवाज आयी तब उन्होनें देखा कि उसके ससुर उसकी 05 वर्षीय बेटी(पीडिता) को पटटन से नीचे उतार रहे थे, और उसकी बेटी रो रही थी, तब गांव के कोटवार ने उसकी बेटी से पूछा तो मासूब बालिका ने बताया कि उनके घर मे किराये से रहने वाला आशीष नागरे (29) पुत्र चितरंजन काकोडिया उम्र 29 साल निवासी बांगडोगरी थाना उगली ने उसे पटटन पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा धारा 376(ए)(बी) एवं 5(एम) सहपठित घारा 6 बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित को 13 सिंतबर 21 को गिर्फ्तार किया तबसे आरोपित जेल में निरूद्ध है।
जिसकी सुनवाई मंगलवार को विशेष् न्‍यायाधीश(पाक्‍सो) की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए धारा- 5(एम) सहपठित धारा 6 बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित करने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान संवाद

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