Seoni: मारपीट करने वाले आरोपितों को एक-एक वर्ष की सजा
सिवनी, 03 दिसंबर। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रंजना डोडवे ने शनिवार को कोतवाली थाना अंतर्गत वर्ष 2013 में दर्ज मारपीट के मामले में चार आरोपितो को एक-एक वर्ष की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने शनिवार की दोपहर को जानकारी दी कि मंगलीपेठ निवासी पीर मोहम्मद ने थाना कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 04 मार्च 13 की शाम 6.45 बजे उसका पूरा परिवार घर के अंदर बैठे थे उसी समय पड़ोस का सब्बू मुसलमान भी उसके घर पर आया था और बैठा था तभी अचानक एकदम से सलीम उर्फ कल्लू (33)पुत्र पीरु खान अफरोज(35) पुत्र पीरू खान , फिरोज(37) पीरू खान , सोनू (30) पुत्र पीरू खान, सभी निवासी मंगली पेठ अंबेडकर स्कूल के पीछे, हाथ में लकड़ी का डंडा लिए हुए आए और गंदी-गंदी गाली देते हुए उसके घर के अंदर जहां पर वे लोग बैठे हुए थे घुस गए और गाली देते हुए बोले कि तुम लोगों को समझाने पर नहीं समझ रहे हो एकदम से सभी लोग लकड़ी के डंडे से मारपीट करने लगे जिससे सभी को सिर पर हाथ में चोटे आई तथा खून भी निकला मौके पर पड़ोस के लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपी जाते समय गाली देते हुए बोले की तुम बच गए, अब तुम सबको जान से खत्म कर देंगे और दीवाल को धक्का मारकर गिरा दिए और चले गए।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपितों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई विवेचना के उपरांत आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
जिसकी सुनवाई शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रंजना डोडवे की न्यायालय में की गई जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 452 ,323 सहपाठित धारा 34 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500रुपये अर्थदंड, धारा 427 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद