सिवनीः विक्षिप्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

सिवनी,18 नवम्बर। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने गुरूवार को गूंगी एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।


मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने गुरूवार की शाम को जानकारी दी कि जिले के कान्हीवाडा थाना में नाबालिग बालिका की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 07 फरवरी 2018 की रात्रि 9 बजे घर पर उसकी नाबालिग लडकी जो कि बचपन से गूंगी एवं मानसिक विक्षिप्त है जमीन पर सोई थी इस दौरान ग्राम का एक व्यक्ति आया और दरवाजे पर लगी कुडी को तोडकर घर में घुसकर उसकी नाबालिग लडकी के साथ दुराचार किया। रात्रि 10 बजे नाबालिग द्वारा दबी हुई चिल्लाने की आवाज आने पर उसने माचिस जलाकर देखा तो ग्राम का एक व्यक्ति नाबालिक के बाजू में लेटा था। जिस पर वह चिल्लाई इस दौरान ग्राम का व्यक्ति भाग गया। जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत जिला न्यायालय में चालान पेश किया था।
जिसकी सुनवाई गुरूवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) सिवनी के न्यायालय में की गई। जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुये भादवि की धारा 450 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड, धारा 376(2)(ढ) भ्में आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 5(ठ)/6 पोक्सो एक्ट मे आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित करने के आदेश गुरूवार को जारी किये है।
हिन्दुस्थान संवाद

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