Seoni: हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
सिवनी, 28 मई। जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को एक हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला न्यायालय के प्रभारी मीडिया सेल प्रदीप कुमार भोरे ने शनिवार की शाम को जानकारी दी कि बरघाट थाना अंतर्गत 26 दिसंबर 2016 को केकडई निवासी श्रीमति नंदनी (42)पत्नी नंदकिशोर ठाकुर की लाश जिसमें 30 से 32 घाव कुल्हाडी से मारने व सर की हडडी टूटी हुुई पुलिस ने ग्राम केकडई निवासी प्रभावती के खेत के मेढ के पास कचरे से ढकी हुई बरामद की थी।
आगे बताया कि मृतिका की पुत्री के बयान के आधार पर पुलिस ने केकडई निवासी गोविद प्रसाद(52) हरलाल ठाकुर को गिरफ्तार किया जिसने पूछताछ में पुरानी रंजिश को लेकर नंदनी की हत्या करना स्वीकार किया। जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिवनी के द्वारा प्रकरण को गंभीर एंव सनसनीखेज की श्रेणी में पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तृतीय अपर सत्र न्यायालय जिला सिवनी में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सुनवाई शनिवार को न्यायालय के समक्ष की गई जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान संवाद