सिवनीः थाना डूंडासिवनी पुलिस ने नकली ऑटो पार्ट्स बेचने वाले के विरुद्ध की कार्यवाही

79212 रुपए का नकली ऑटो पार्ट्स जब्त, आरोपी के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट का प्रकरण दर्ज
सिवनी, 03 मार्च(हि.स.)। जिले में अवैध गतिविधियों एवं नकली सामान बेचने वालों के विरुद्ध डूंडासिवनी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 79212 रुपए का नकली ऑटो पार्ट्स जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है।
डूंडासिवनी थाना प्रभारी निरीक्षक किशोर बामनकर ने सोमवार की शाम को हिस को बताया कि 02 मार्च 25 को अशोक लीलैंड लेपर्ड कंपनी के द्वारा अधिकृत स्टाफ दिलीप कुमार पुत्र साहब लाल निवासी 4ई-एस 1 झंडेबालान दिल्ली के द्वारा सूचना मिली कि थाना डूंडा सिवनी क्षेत्र अंतर्गत अशोक लीलैंड लिमिटेड कंपनी के हु बहू असली दिखने वाले नकली प्रोडक्ट को अशोक लीलैंड कंपनी के प्रोडक्ट बता कर नगझर बाईपास में मालू कांम्प्लेक्स में स्थित रहमान मिस्त्री ऑटो पार्ट्स की दुकान पर बेचा जा रहा है।
सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए डूंडासिवनी पुलिस ने शेख रहमान पुत्र स्वर्गीय शेख अब्बास निवासी कबाड़ी मोहल्ला गुरु नानक वार्ड थाना कोतवाली जिला सिवनी की दुकान रहमान मिस्त्री ऑटो पार्ट्स में दबिस जहां पर शेख रहमान की दुकान पर 13 नग डीजल मेन फ्यूल फिल्टर, 12 नग फ्री फ्यूल फिल्टर एलिमेंट, 21नग फ्यूल स्टीनर , 02 नग फैन बेल्ट, 05 नग डीजल टैंक कैप, 02 नग क्लच प्लेट, 03 नग एयर फिल्टर जो अशोक लीलैंड कंपनी के अधिकृत विशेषज्ञ दिलीप कुमार इन्वेस्टीगेटर ऑफिसर के द्वारा जांच करने पर नकली प्रमाणित किया गया, को मौके पर जब्त कर अपराध धारा सदर का पाए जाने से पुलिस ने धारा 51,63 कॉपीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957 का प्रकरण दर्ज किया।
इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक दामिनी हेड़ाऊ ,एसआई मनोज जंघेला,एएसआई बालकृष्ण टेकाम ,नितिन तुमराम, आर एजाज,विनोद,हेमेंद्र, चालक चंद्रदीप हिवारे उपस्थित रहे।