सिवनीः गौवंश का वध करने वाले आरोपितों को भेजा गया जेल

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सिवनी, 14 सितंबर। बरघाट पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरीकला में सरस्वती शिशु मंदिर के सामने नफीस मुसलमान के घर में गौवंश का वध करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है।

अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ललित गठरे ने रविवार को बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरीकला में सरस्वती शिशु मंदिर के सामने नफीस के घर में दबिश दी गई जहां पर नफीस (45) सफीक खान निवासी सरस्वती शिशु मंदिर के सामने टेक मोहल्ला बोरीकला एवं बीर सिंह पुत्र छतरसिंह उईके निवासी पत्थर टोला बोरीकला नफीस खान के घर में गौवंश वध कर रहे थे। पुलिस को देखकर वीरसिंह उइके भाग गया। मौके पर आरोपित नफीस खान के कब्जे से 34.320 किलो गौमांश, गौमांश काटने मे प्रयुक्त हथियार जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा पतासाजी कर आरोपित बीरसिंह उड़के को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया।
पुलिस ने आरोपित नफीस खान एवं बीरसिंह उइके विरूद्ध धारा 4,5,9 म.प्र. गौवंश वध प्रति. अधि., 11 (1) (घ) पशुओ के प्रति क्रूरता निवा. अधि. 325,3 (5) बीएनएस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपित नफीस खान एवं बीरसिंह उइके को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय के आदेश उपरांत दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।
प्रकरण मे आरोपितों से पूछताछ पर आये तथ्यों के आधार अग्रिम विवेचना की जा रही है। आरोपित नफीस खान का पूर्व आपराधिक रिकार्ड अप.क्र. 50/2022 धारा 294,323,506 भादवि. अपराध दर्ज है।