सिवनीः पेशी के दौरान भागने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास
सिवनी, 12 जनवरी। जिले के लखनादौन विकासखंड अंतर्गत तहसील न्यायालय के न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ने बुधवार को पेशी के दौरान भागने वाले आरोपित को छह माह की सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम ने बुधवार की शाम को जानकारी दी कि जिले के लखनादौन थाने में आरक्षक बिहारी लाल ने 02 नवंबर 10 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और उसके साथी आरक्षक क्रमांक 85 और सैनिक क्रमांक 138 के साथ उपजेल के मुलजिम को लेकर न्यायालय लखनादौन गया था इस दौरान आरोपित न्यायालय परिसर से भाग गया। इस संबंध में उसने न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2 लखनादौन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को लिखित आवेदन दिया कि वह थाना लखनादौन में आरक्षक के पद पर तैनात है, सैनिक रोजमर्रा की तरह मुलजिम पेशी लेकर आया और आरोपित बिसन सिंह (47)पुत्र रम्मूलाल उइके, निवासी धूमा थाना किंदरई, की पेशी ए.एस. सिसोदिया की न्यायालय में पेशी कराने पेश किया था, जो पेशी के बाद बाहर निकलने पर हाथ से झटका देकर पीछे से भाग गया था, जिसे स्टाफ और अन्य लोगों की मदद से तत्काल सहयोग से पकड़ लिया गया। आरोपित के भागने से गिरने पड़ने पर आई चोटों का मुलाहिजा कराने की अनुमति देते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया गया।
आगे बताया कि आरक्षक की लिखित सूचना के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपित का मुलाहिजा कराया जाकर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के लिए थाना लखनादौन को निर्देशित किया गया। जिस पर लखनादौन थाने में आरोपित के विरूद्ध भादवि की धारा 224 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान आरेापित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जिसकी सुनवाई बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन श्रीमती चैनवती ताराम, की न्यायालय में की गई। जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 224 के अपराध में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद