सिवनीः गांजा के तस्करी करने वाले तीन आरोपितों को 15- 15 साल की सजा

सिवनी, 01 मार्च। जिला सिवनी के ,विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने यूपी के तीन आरोपितों को 15-15 साल की कड़ी सजा और प्रत्येक को एक-एक लाख के जुर्माने से दंडित किया है।
मीडिया प्रभारी एडीपीओ प्रदीप भोरे ने शनिवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया है कि एनसीबी इंदौर को मुखबिर से सूचना मिली की राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर-जबलपुर के खवासा बॉर्डर होते हुए ऊ0 प्र0के बांदा में ले जाया जाने वाला है। सूचना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर की टीम गठित की गई । जिसने 10 अप्रैल 22 को खवासा टोल प्लाजा थाना कुरई जिला सिवनी में टाटा ट्रक क्रमांक टीएस08यूबी 2766 की तलाशी में 58 किलोग्राम गांजा साजिद (30) पुत्र नासिर खान, अजर्रुद्दीन (30) पुत्र अलाउद्दीन दोनो निवासी बांदा ऊ0 प्र 0 के कब्जे से जब्त किया गया।
पूछताछ में दोनो आरोपितों ने बताया कि उक्त गांजे को सुनील सिंह निवासी बांदा के द्वारा रुपए देकर उसी ने भद्राचलम आंध्रप्रदेश से बुलवाया है । एनसीबी की टीम द्वारा साजिद खान , अजरुददीन एवं सुनील सिंह के विरुद्ध जांच पूर्ण पश्चात जिलान्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसमे एनसीबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप बैस एवम एडीपीओ मनोज कुमार सैयाम के द्वारा मामले में सबूतों और गवाहों को प्रस्तुत कराया गया। जिस पर जिला न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 15 साल -15 साल का कारावास और प्रत्येक को 1 लाख 1लाख के जुर्माने से दंडित किए जाने निर्णय पारित किया है।
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