Seoni: लूट के आरोपितो को 03-03 वर्ष की सजा

सिवनी, 02 दिसंबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने शुक्रवार को थाना लखनवाडा अंतर्गत वर्ष 21 में लूट की घटना के दर्ज प्रकरण में दो आरोपितों को तीन- तीन वर्ष की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।


जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने शुक्रवार की शाम को जानकारी दी कि जिले के लखनवाडा थाना अंतर्गत ग्राम फुलारा स्थित मॉ शक्ति पाइप फैक्ट्री में ठेकेदार अरूण के माध्यम से 25-26 अगस्त 21 को बिहार के 6 लडके काम करने आये थे। जिनमें से चार लडके एक दिन बाद ही वापस चले गये। तथा राकेश पुत्र रामा साहनी एवं पंकज पुत्र रामा साहनी दोनो सगे भाई निवासी विशभरपट्टी थाना हथौडी जिला मुजफ्रपुर बिहार काम करने रूक गये। जो फैक्ट्री में पाइप बनाने का काम करते थे तथा वही पर रहकर खाना खाते पीते थे। 01 सितम्बर 21 की दोपहर को राकेश साहनी ने फैक्ट्ररी के मैनेजर श्रीराम बघेल से एडवांस में 10 हजार रूपये मांगे जिस पर मैनेजर ने उसे 2000 रूपये दिये। शाम को दोनो भाइयों ने शाम को जाली बनाएं। रात्रि 8.45 बजे मैनेजर खाना खाकर अपने रूम में गया तब पीछे से दोनो भाई रूम में आये और कहा कि उनको पैसे लग रहे है पैसे डलवाना है। जिस पर मैनेजर ने कहा कि 2000 रूपये दिये है तुम बाकी पैसे सेठ से लेना जिस पर दोनो भाई गुस्से में आकर मैनेजर का मोबाइल जेब से निकाल लिये और झूमा झपटी करते हुए राकेश ने चाकू निकालकर डराते हुए मैनेजर को पलंग पर ब्लैकेट व चार से बांध दिया तथा वहां रखा कम्प्यूटर , स्क्रीन, कीबोर्ड, यूपीएस, फोटो कापी मशीन को बोरियों में भरा और आलमारी से 148000 रूपये 500-500 रूपये की गड्डी निकालकर मैनेजर को बिस्तर में बंधा छोड़कर दोनों रूम को बाहर से लॉक करके भाग गए।
आगे बताया गया कि मैनेजर ने काफी देर हाथ पैर हिलाकर अपने आप को छुड़ाया, फिर एक राड से कमरे का दरवाजा जो बाहर से लॉक था को राड से कुंदा की वेल्डिंग तोड़कर बाहर आया देखा तो दोनो भाई तथा उनके बैग भी वहां नही थे। जिसकी सूचना उसने सेठ नवल किशोर बघेल को दी। सूचना पर सेठ और उसका भाई नंदकिशोर ,रामकिशोर आये ओर पुलिस को सूचना दी।
जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

बताया गया कि जिसकी सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में की गई जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय में आरोपितो को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 392 मे 3-3 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद

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