Seoni: मारपीट करने वाले को 02 वर्ष का कठोर कारावास

सिवनी, 17 मार्च। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति सुचिता श्रीवास्तव ने बुधवार को रुपये की मांग कर मारपीट करने वाले एक आरोपित को दो वर्ष की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बुधवार की शाम को जानकारी दी कि केवलारी थाना अंतर्गत ग्राम पिपरिया कला निवासी जोगेश्वर ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई की 01 अक्टूबर 2014 की सुबह वह नितिन, आनंद, मायवाड और बंसत ठाकुर के साथ अपने घर तालाब के पास पिपरिया कला के सामने खडा था। इस दौरान शिवप्रसाद (44)पुत्र बडगूलाल डहेरिया निवासी पिपरिया कला आया और बोला कि तुम शराब बेचने से मना क्यों करते हो और शराब पीने वालों को मेरे घर जाने से क्यो रोकते हो जिसके कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। तुम 05 हजार रूपये दो नही तो तुम्हारे खिलाफ झूठा केस दर्ज करा दूंगा। जोगेश्वर ठाकुर ने रूपये देने से इंकार कर दिया जिस पर शिवप्रसाद ने गाली देते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
बताया कि जोगेश्वर ठाकुर की सूचना पर पुलिस ने भा.द.वि. की धारा 327,294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई बुधवार को माननीय न्यायालय के समक्ष की गई जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर आरोपित को धारा 327 भा.द.स. में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किये गये है।
हिन्दुस्थान संवाद