अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सिवनी, 26 मार्च। जिला न्यायालय की विशेष न्यायालय (पास्को) ने धूमा थाना अंतर्गत नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने शुक्रवार की शाम को जानकारी दी कि धूमा थाना अंतर्गत नाबालिग बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 19 जून 20 की सुबह 11 बजे वह और उसकी पत्नी जंगल गये थे तब उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर कहीं ले जा लिया है। इस सूचना पर पुलिस ने भा.द.वि. की धारा 363,366,376 पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3,4,5 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया। जांच के दौरान नाबालिग बालिका ग्राम पौंडी निवासी रामदास(19) पुत्र छोटेलाल गोंड के यहां से बरामद की गई।
आगे बताया गया कि पुलिस को पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि रामदास शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर नागपुर के एक तिकाड़ी गांव में भगा कर ले गया और वहां पर एक माह तक उसके मर्जी के विरुद्ध उसके साथ बुरा काम करता रहा। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज अग्रिम कार्यवाही करते हुए विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
जिसकी सुनवाई गुरूवार को विशेष न्यायाधीश (बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), की न्यायालय में की गई जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित रामदास को भा.द.वि. की धारा 363 में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 376(2)(द)(दो शीर्ष) के अपराध में आजन्म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एंव 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड दिये जाने व सभी सजाए एक साथ चलेगी का निर्णय गुरूवार को सुनाया है।
हिन्दुस्थान संवाद