नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास
सिवनी, 09 फरवरी। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम ने बुधवार की देर शाम को जानकारी दी कि जिले के उगली थाना अंतर्गत पीडिता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 जुलाई 18 को परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे इस दौरान देर रात्रि में उसने देखा की उसकी नाबालिग लडकी घर पर नही है जिसे उसने अपने पति को बताई और गांव में ईधर उधर तथा रिश्तेदारी में तलाश की जिसका पता नही चला। 26 जुलाई 18 की सुबह पीडिता की दादी ने बताया कि वह उसके घर आ गई है, तब पीडिता और उसके पति ने नाबालिग लडकी से पूछताछ की तब नाबालिग ने बताया कि ग्राम के ही एक व्यक्ति देर रात्रि घर आया था और उसे प्रलोभन देकर धमकी दिया और नही जाने पर जान से मारने की बात कही और जबदस्ती घर के बाजू वाले टपरे पर ले जाकर गलत काम किया और दूसरे दिन सुबह उस व्यक्ति ने पीडिता को अपने घर लेकर गया और रात को अंधेरे होने पर पीडिता को उसके घर जाने को कहा और पीडिता से बोला किसी को मत बताना यदि बताई तो जिन्दा नहीं रहने दुंगा। इसके पूर्व में भी आरोपित द्वारा तीन बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। जिसकी सूचना पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत साक्षी एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपित के द्वारा अपराध कारित किए जाने पर अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) जिला सिवनी में प्रस्तुत किया गया।
जिसकी सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 366ए में 10 वर्ष सश्रम कारावास एंव 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376(2)(एन) में आजीवन कारावास एंव 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड एंव धारा 5 सहपठित धारा 6 लैगिग अपराधो से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एंव 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
हिन्दुस्थान संवाद