नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को उम्रकैद की सजा
सिवनी, 03 मार्च। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) की न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को उम्रकैद की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये हे।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बुधवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग पीडिता 05 जून 2016 की रात्रि 9 बजे अपने घर जा रही थी तब शिवशंकर ने मुंह दबाकर जबदस्ती उसे खेत में ले जाकर गलत काम किया। जिसकी जानकारी परिजनो को देते हुए उसने 08 जून 2016 को लखनवाडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
बताया गया कि लखनवाडा पुलिस ने धारा 363,376 भादवि एवं धारा 4,6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश(पास्को एक्ट) सिवनी की न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।
जिसकी सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायाधीश के समक्ष की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपित को धारा 363 भा.द.वि.के अपराध में 07 वर्ष , धारा 366(क) भा.द.वि. के अपराध में 10 वर्ष ,और धारा- 376 (2)एन. भा.द.वि. में आजीवन कारावास से दंडित करने के आदेश बुधवार को जारी किये है।
हिन्दुस्थान संवाद