जमीन विवाद पर मारपीट के आरोपित तीन-तीन माह की सजा से दंडित
सिवनी, 30 दिसंबर। जिला न्यायालय के तहसील न्यायालय लखनादौन की न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी श्रीमति चैनवती ताराम ने गुरूवार को थाना धनौरा अंतर्गत जमीन विवाद के एक प्रकरण में मारपीट करने वाले आरोपितों को तीन-तीन माह की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम ने गुरूवार की शाम को जानकारी दी कि जिले के घंसौर थाना अंतर्गत दल्लू डहेरिया ने 21 जुलाई 14 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम बेगरवानी मे ंउसके नाम पर 5 एकड जमीन है जिस पर लडाई झगडा करके अशोक , महेश राजपूत ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिये थे जिसका मारपीट का प्रकरण सिवनी न्यायालय में चल रहा है। उसने तहसील धनौरा में आवेदन लगाकर पिछले महीने 15 तारीख को सीमांकन कराया था। पटवारी ने नाप कर उक्त जमीन में निशान बनाकर महेश राजपूत व 50 ग्राम वासियों के सामने कब्जे में दे दिया था। 21 जुलाई को वह कब्जे में मिली जमीन पर धान लगा रहा था इस दौरान दोपहर को अशोक(50) पुत्र सोनसिंह राजपूत , गनपत उर्फ घूरन (48)पुत्र सोहन सिंह राजपूत, शैलेंद्र उर्फ शैलू (27) पुत्र महेश सिंह राजपूत तीनों निवासी बेगरवानी और महेशसिंह (55) पुत्र सोनसिंह राजपूत निवासी धनौरा खेत में आकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे और उसके पुत्र नारायण के साथ मारपीट की जिससे दोनो घायल हुए। जिस पर पुलिस ने आरोपितों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया।
जिसकी सुनवाई गुरूवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, लखनादौन श्रीमति चैनवती ताराम की न्यायालय में की गई, जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपितो को दोषी पाते हुए धारा 323/34 एवं 325/34 भादवि0 के आरोप में क्रमशः 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 700-700 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया।
हिन्दुस्थान संवाद