मारपीट के आरोपितों को अर्थदंड व साधारण कारावास
सिवनी, 13 फरवरी। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रूपेंद्र सिंह मडावी की न्यायालय ने शनिवार को मारपीट के आरोपितों को साधारण कारावास और अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने शनिवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि जिले की बंडोल पुलिस ने कविता बाई की रिपोर्ट पर कविता बाई के जेठ सतीश राय और देवर अजय राय पर मारपीट करने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
आगे बताया गया कि मारपीट के दर्ज मामले की सुनवाई शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष हुई जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित सतीश राय और अजय राय को भा.द.वि. की धारा 294 के आरोप में तीन-तीन माह का कारावास एवं 500-500 रूपए की अर्थदंड, धारा 323,34 भा.द.वि. के आरोप मे 6-6 माह का साधारण कारावास, एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड, भा.द.वि. की धारा 325, 34 के आरोप में 1-1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 -1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद