मारपीट करने वाले चार आरोपितों को 01 -01 वर्ष की सजा

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सिवनी, 25 फरवरी। जिला न्यायालय सिवनी के घंसौर श्रंखला न्यायालय ने गुरूवार को मारपीट करने वाले 04 आरोपितों को 1-1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किये है।


जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने गुरूवार की शाम को जानकारी दी कि घंसौर थाने में किताबी निवासी किताबी निवासी ग्राम भेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कि 23 नवंबर 2012 को उसके पुत्र प्रभू को सुरेश(35) पुत्र उमराव लोधी ,सोनी (27) पुत्र हरि सिंह लोधी, ईशुलाल उर्फ इस्सू (28) पुत्र रामप्रसाद लोधी और हकम(36) पुत्र हल्के लोधी सभी निवासी ग्राम मेंडा, ने बस्ती के अंदर कुंवर सिंह के घर के सामने अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी से मारपीट की पुत्र के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बचाने गया तो उसे भी लाठी से मारा गया और उसके घर पर भी पथराव किया गया जिससे पुत्र प्रभु और उसको गंभीर चोटे आई है। जिस पर पुलिस ने आरोपितों के विरूद्ध मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।


बताया गया कि प्रकरण की सुनवाई गुरूवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घंसौर रूपेंद्र सिंह मडावी की न्यायालय में की गई। जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने हकम, सुरेश, सोनी, ईशूलाल उर्फ इस्सू को धारा 294 भा.द.वि. में 3-3 माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड, धारा 323/34 भा.द.वि. में 6-6 माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड, धारा 325/34 भा.द.वि. में 1-1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
हिन्दुस्थान संवाद

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