SBI ने इस कंपनी को फ्रॉड लिस्ट से हटाया, हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया निर्णय

नई दिल्‍ली । रेलिगेयर (Religare Finvest Limited) से जुड़ी अच्छी खबर आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State bank Of india) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (RFL) को फ्रॉड की लिस्ट से हटा दिया है। बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड का मुख्य कर्जदाता है। बता दें, बैंक ने आरएफएल को इसकी जानकारी दे दी है।

18 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि फ्रॉड पदनाम को समाप्त कर दिया जाए। जिस पर अब फैसला हुआ है। आरएफएल रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी कंपनी है।

पिछले साल मार्च में रेलिगेयर की सब्सिडियरी कंपनी ने 16 कर्जदाताओं को 9000 करोड़ रुपये का भुगतान एक बार में किया था। यह भुगतान ऑर्गेनिक कलेक्शन के जरिए किया गया था। बता दें, आरएफएल ने एक रिट याचिक दायर की थी। जिस पर फैसला आया है।

स्टेट बैंक के फैसले के बाद अब आरएफएल को अब रिजर्व बैंक के करेक्टिव एक्शन प्लान को हटाए जाने का इंतजार है। केंद्रीय बैंक ने यह प्रतिबंध जनवरी 2018 में लगाया था। बता दें, बड़े स्तर पर फंड में हेरा-फेरी के बाद आरएफएल पर करेक्टिव एक्शन प्लान लगाया गया था।

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