नदियों में मत्स्याखेट करने वाले मछुवारों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता
सिवनी, 17 फरवरी । उप संचालक मत्स्योद्योग विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार नदियों में मत्स्याखेट करने वाले मछुओं को भी किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय किए जाने की पात्रता रहेगी।
उन्होंने बताया कि नदियों में स्थानीय मछुआरे / अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क मत्स्याखेट की अनुमति है। अभी तक स्थानीय व्यक्ति अपने संसाधन से नाव एवं जाल की व्यवस्था कर नदियों में मत्स्याखेट कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ऐसे मछुओं को शासन द्वारा नाव एवं जाल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल किया गया है। क्रेडिट कार्ड की अनुमानित लागत नाव / डोंगी के लिए 15 हजार एवं 10 कि.ग्रा. जाल के लिए 8 हजार इस प्रकार कुल राशि 23 हजार रूपये तक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के विकासखण्ड प्रभारी अधिकारी या कार्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग सिवनी में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं ।
हिन्दुस्थान संवाद
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