जिला पंचायत के अध्यक्ष पदो हेतु आरक्षण 18 को

सिवनी, 15 दिसंबर। जिला पंचायत अध्यक्ष के पदो के लिए आरक्षण की कार्यवाही शनिवार 18 दिसम्बर को नियत की गई है। आरक्षण संबंधी कार्यवाही जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी संस्थान) भोपाल के ऑडिटोरियम में अपरान्ह 12 बजे से शुरू होगी। पंचायत राज संचालनालय के संचालक श्री आलोक सिंह के द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने बताया कि संशोधित तिथि की जानकारी संबंधित सूचना पटलों पर चस्पा की गई है।


मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश की जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछडें वर्ग तथा सभी वर्गो में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉट निकालकर किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही नवीन तिथि 18 दिसम्बर 2021 को नियत स्थल एवं समय पर संपादित की जाएगी।

हिन्दुस्थान संवाद

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