Seoni: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को तिहरा आजीवन कारावास

सिवनी, 02 सितम्बर। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय ) ने गुरूवार को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को तिहरा आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने गुरूवार की देर शाम को जानकारी दी कि वर्ष 2016 में घंसौर थाना के एक ग्राम की 15 वर्षीय पीडिता के साथ उसी ग्राम के एक परिचित 26 वर्षीय युवक द्वारा पीड़िता को स्कूल से आते-जाते समय प्रेमजाल में फंसाया और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी देते रहा। जब पीडिता गर्भवती हुई तब परिजनों के पूछने पर उसने घटना की पूरी जानकारी दी और परिजनों के साथ जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
बताया कि पीडिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध मामला दर्ज कर विशेष न्यायालय सिवनी में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई गुरूवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय ) सिवनी में हुई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को भादवि की धारा 363 में 07 वर्ष सश्रम कारावास ,धारा 366 में 10 वर्ष , धारा-376 (2)में आजीवन कारावास और धारा-3(2)(5)एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास , धारा-5(6)/06 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व कुल 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने और पीड़िता को 18 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश निर्णय में दिया है।
हिन्दुस्थान संवाद

follow hindusthan samvad on :