Seoni: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत खारिज
सिवनी, 26 अगस्त। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने गुरूवार को एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत याचिका को खारिज किया है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने गुरूवार की देर शाम को जानकारी दी नाबालिग ने माह मई 21 में अपनी नानी के साथ जाकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की वह अपने नाना- नानी के साथ सिवनी में रहती है। उसे लगभग 01 वर्ष पूर्व से सिवनी निवासी 22 वर्षीय लड़के द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर उससे प्यार करने और शादी करने की बाते करके उसे बहला फुसलाकर उसके साथ शारिरिक संबंध बनाया है। सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपित के विरूद्ध भादवि की धारा-376, 376(3),376 (2)(एन), धारा3/4 ,5/6, पॉक्सो एक्ट , धारा 3(1)(डब्ल्यू)(11),3 (2)(5) एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर आवश्यक जांच उपरांत आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बताया कि आरोपित ने गुरूवार को न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था जिस पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपित की जमानत खारिज करने का आदेश जारी किये गये है।
हिन्दुस्थान संवाद
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