Seoni: दिव्‍यांग छात्र-छात्राओ को उच्‍च शिक्षा के लिए मिलेगा फीस, निर्वाह भत्‍ता एवं परिवहन भत्‍ता का लाभ

सिवनी, 12 अगस्त। उपसंचालक सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण सिवनी श्री वीरेश सिंह बघेल द्वारा बताया गया की राज्‍य सरकार ने सन् 2008 में मध्‍यप्रदेश के दिव्‍यांगजनो के शैक्षणिक पुर्नवास को सुनिश्चित करने के उदे्श्‍य से एक योजना तैयार की तथा जिसका क्रियान्‍वयन शैक्षणिक सत्र 2009-2010 से सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा करवाना सुनिश्‍चित किया। तथा इस योजना का मुख्‍य उदेश्‍य म.प्र. मे निवास कर रहे दिव्‍यांग छात्र/छात्राओं कक्षा 10+2 के शिक्षा के पश्‍चात् मेडीकल, इंजीनियरिंग, कम्‍प्‍यूटर एवं प्रबंधन में स्‍नातक/स्‍नाकोत्‍तर की, उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने हुतु शासकीय/ अशासकीय विश्‍वविद्यालयों /महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे दिव्‍यांग छात्र/छात्राओं को विशिष्‍ट शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्‍त करने के अवसर सुलभ हो सकें वहीं दूसरी ओर अन्‍य दिव्‍यांग विद्यार्थी भी उनकी उपलब्धियों से आकर्षित होकर उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे।

योजनांतर्गत छात्र/छात्राओं को फीस, पाठ्यक्रम के अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में ली जाने वाली शिक्षण शुल्‍क (फीस) की सीमा तक देय होगी, तथा जो छात्र/छात्राए अशासकीय विश्‍वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्‍ययनरत को शिक्षण शुल्‍क (फीस) अधिक होने की स्‍थिति में फीस अंतर की अतिरिक्‍त राशि का भुगतान स्‍वंय करना होगा, शिक्षण शुल्‍क (फीस) का भुगतान सामाजिक न्‍याय विभाग के द्वारा विश्‍वविद्यालय/महाविद्यालय को सीधे किया जावेगा। निर्वाह भत्‍ता राशि का भुगतान 1500/-रूपये प्रतिमाह की दर से एवं परिवहन भत्‍ता राशि, नगर निगम क्षेत्र में अध्‍ययन कर रहें छात्र/छात्रा को 500/- रूपये प्रतिमाह की दर से तथा नगरपलिका क्षेत्र में 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए सामाजिक न्‍याय विभाग द्वारा संबंधित विश्‍वविद्यालय/ महाविद्यालय के माध्‍यम से छात्र/छात्रा को अकाउटं पेयी चैक से किया जावेगा।

योजना का लाभ प्राप्‍त करने हेतु नि:शक्‍त छात्र/छात्रा मध्‍य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 40% या उससे अधिक का नि:शक्‍तता प्रमाण-पत्र होना चाहिए। छात्र/छात्रा मध्‍य प्रदेश में स्थित किसी भी मेडीकल, इंजीनियरिंग, कम्‍प्‍यूटर एवं प्रबंधन विश्‍वविद्यालय/महाविद्यालय में ही नियमित रूप से अध्‍ययनरत होना चाहिए। और यदि कोई छात्र/छात्रा किसी ओर विभाग से अन्‍य योजना के अन्‍तर्गत शैक्षिण शुल्‍क, निर्वाह भत्‍ता, परिवहन भत्‍ता का लाभ प्राप्‍त कर रहे हैं, तो व‍ह इस योजना के अन्‍तर्गत लाभ प्राप्‍त नहीं कर सकेगें, ऐसी परिस्थिति में वह अपनी इच्‍छानुसार किसी एक विभाग की योजना का ही लाभ प्राप्‍त कर सकेगें। यदि कोई अध्‍ययनरत छात्र/छात्रा पाठ्यक्रम के किसी सेमिस्‍टर/वर्ष में अनुत्‍तीर्ण हो जाते है, तथा उसी सेमिस्‍टर/वर्ष के लिए दोबारा अध्‍ययन करने हेतु इस योजना का लाभ प्राप्‍त नहीं पायेगें। परन्‍तु अनुत्‍तीर्ण हो जाने के पश्‍चात पुन: परीक्षा में उत्‍तीर्ण हो जाते है तथा वह अगले सेमिस्‍टर/वर्ष में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्‍ययनरत होते है तो उन्‍हें चालू शिक्षण सत्र में पात्र मानकर इस योजना का लाभ प्राप्‍त होगा।

वर्तमान में जो भी अध्‍ययनरत नि:शक्‍त छात्र/छात्रा इस योजना का लाभ लेना चाहते है, वह आवेदन पत्र का प्रारूप उपसंचालक सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण बींझावाडा, सिवनी तथा जिला दिव्‍यांग पुर्नवास केन्‍द्र सिवनी से प्राप्‍त कर सकते है। और योजना संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्‍त करने हेतु कार्यालीन समय सुबह 10:30 से 5:30 के बीच श्री सुनील आवारी, मोबाइल नं. 7694045864 तथा श्री कौशल प्रसाद सनोडि़या, मोबाइल नं. 9406748115 से सर्म्‍पक कर सकते हैं।

  

हिन्दुस्थान संवाद

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