Seoni: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजन्म कारावास

सिवनी, 29जुलाई। जिला न्यायालय की विशेष (पॉस्को) न्यायालय ने गुरूवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को जीवनपर्यंत कारावास से दण्डित करने का निर्णय सुनाया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने गुरूवार की देर शाम को जानकारी दी कि जिले के थाना अरी के प्रभारी उपनिरीक्षक नीलू उइके को जिला अस्पताल सिवनी से तहरीर मिली कि एक नाबालिग पीड़िता ने 17फरवरी 19 को एक बच्चे को जन्म दिया है। तहरीर सूचना की जांच करने पर पाया कि नाबालिग को उसी ग्राम के परिचित एक व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया जिससे वह गर्भवती हो गयी और एक शिशु को जन्म दिया।
आगे बताया गया कि पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध मामला कायम कर विवेचना पूर्ण करने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया जिसकी सुनवाई गुरूवार को विशेष (पॉस्को) न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती सुमन उइके के द्वारा की गई । जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपित को भादवि की धारा 376(2)(एफ),376(2)(एन), 376(आई)एवं धारा 5(एल) सहपठित 06 ,धारा-05(एन) सहपठित 06 पॉस्को एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये , सभी धाराओं में आजीवन कारावास जो अंतिम जीवन काल तक रहेगा कि सजा से दण्डित करने के आदेश जारी किये है।


हिन्दुस्थान संवाद

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