सिवनीः अनियमितता पर चार दवा दुकानों को नोटिस जारी

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सिवनी, 16 अक्टूबर। शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक, जिला सिवनी द्वारा जिलेभर में दवा दुकानों की सतत जांच की जा रही है।
सुश्री मनीषा अहिरवार औषधी निरीक्षक ने गुरूवार को बताया कि गुरूवार 16 अक्टूबर 2025 को निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के अंतर्गत चार दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
नोटिस प्राप्त दुकानों में साहू मेडिकल स्टोर, धनककडी,पाटिदार मेडिकल स्टोर, धनककडी, रामा फार्मेसी, सिवनी,अशोक मेडिकल स्टोर, मलारा बरघाट शामिल हैं
औषधि निरीक्षक ने बताया कि यदि नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो संबंधित फर्मों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में दवा दुकानों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी ताकि औषधि विक्रय से संबंधित सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।