सिवनी: संदिग्ध या प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री एवं उपयोग किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा-कलेक्टर

दवाइयों की बिक्री पर सख्ती, मेडिकल स्टोरों की समग्र जांच एवं डोर-टू-डोर सर्वे के निर्देश
कलेक्टर ने संयुक्त जांच दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक प्रतिबंधित
सिवनी, 11 अक्टूबर। बच्चों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। संदिग्ध या प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री एवं उपयोग किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। यह बात सिवनी कलेक्टर श्रीमति शीतला पटले ने शनिवार को कफ सिरप जांच के लिए गठित संयुक्त दलों की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले की सभी तहसीलों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कही।
कलेक्टर ने बैठक में अब तक की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्रीमती पटले ने निर्देश दिए कि प्रतिबंधित दवाइयों के साथ-साथ मेडिकल दुकानों की खरीद-बिक्री, स्टॉक पंजी, लाइसेंस की गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी भी दवा की बिक्री न हो तथा लाइसेंसधारी व्यक्ति का दुकान में उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने संयुक्त दलों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डोर-टू-डोर सर्वे कर कफ से ग्रसित बच्चों की जानकारी संधारित करें तथा उपचार में प्रयुक्त दवाइयों के संबंध में विवरण एकत्र करें। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की जानकारी संकलित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।