सिवनीः जिला बदर आदेश के उल्लंघनकर्ता आरोपित को डुण्डासिवनी पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिवनी, 01 मार्च। थाना डूण्डासिवनी पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर मौके पर धारा 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये आरोपित युवराज तेकाम उर्फ बहादुर को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय सिवनी के समक्ष पेश कर जिला जेल सिवनी में दाखिल किया।
डूंडासिवनी थाना प्रभारी किशोर बामनकर ने शनिवार की शाम को बताया कि अनावेदक युवराज तेकाम उर्फ बहादुर का जिला बदर 06 नवंबर 2024 को जिला दण्डाधिकारी सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर जिला दण्डाधिकारी सिवनी व्दारा अनावेदक को 01 वर्ष हेतु प्रत्येक सप्ताह में 01 दिन सोमवार को थाना डूण्डासिवनी में उपस्थिति दर्ज कराने एवं जिला बदर अवधि के दौरान अन्य कोई अपराध घटित ना करने का आदेश दिया गया था जो कि अनावेदक युवराज तेकाम उर्फ बहादुर व्दारा 30 जनवरी 2025 को विशाल श्रीवास के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने पर थाना डूंडासिवनी में धारा 296,115(2),11(1),351(2),3 (5) बीएनएस, का अपराध कायम किया गया।
जिस पर डूंडासिवनी पुलिस ने अनावेदक युवराज उर्फ बहादुर व्दारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर मौके पर धारा 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये आरोपित युवराज तेकाम उर्फ बहादुर को 27फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय सिवनी के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय के आदेश उपरांत आरोपित को जिला जेल सिवनी में दाखिल किया गया।