सिवनीः अवैध कालोनी निर्माण करने वाले 16 अनावेदकों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज तथा भूमि अहस्तांतरणीय के आदेश जारी
सिवनी, 08 जनवरी। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिकनियम 1993 की धारा 61 घ (1) (2) (3) (4) (5) के तहत अवैध कालोनी निर्माण करने वाले 16 कालोनाईजरों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने एवं भूमि खसरा के अहस्तांतरणीय किये जाने के आदेश बुधवार को संबंधित तहसीलदारों को दिये गये है।
जारी आदेशानुसार अनावेदक सलिमुन्निसा बेगम पिता हमीद खान की ग्राम पलारी खसरा क्रमांक 1/3/1 को अहस्तातरणीय करने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी तरह अनावेदक मुस्तफा खान पिता असदू खान तथा मो. जीशान खान पिता मो. हफीज खान ग्राम डोरली छतरपुर खसरा क्रमांक 36/5/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, अनावेदक मुस्तफा खान पिता असदू खान ग्राम पलारी खसरा क्रमांक 238/4 एवं ग्राम कन्हीवाडा खसरा क्रमांक 399/1,400/1, अनावेदक इनामउल्ला खान पिता सनाउल्ला खान ग्राम पलारी खसरा क्रमांक 292/4/1/2, अनावेदक आरिफ खान पिता वाहिद खान ग्राम पलारी खसरा क्रमांक 292/4/2 तथा अनावेदक विनोद खुशानी पिता सेवनदास खुशानी, संजय खुशानी पिता परमानंद खुशानी ग्राम बींझावाडा खसरा क्रमांक 523/1,529/1/1/1,525/1,528/2,528/1 को हस्तातरणीय किये जाने के आदेश जारी किये है।