5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित
सिवनी, 16 दिसंबर। थाना कान्हीवाडा अंतर्गत वर्ष 2021 में दर्ज प्रकरण को पुलिस अधीक्षक ने जघन्य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा था। दर्ज प्रकरण की विवेचना कान्हीवाडा के थाना प्रभारी द्वारा की गई। इस मामले में सोमवार को जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय ने आरोपित सतेन्द्र भलावी को धारा 307 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने सोमवार को बताया कि थाना कान्हीवाडा के अंतर्गत प्रकरण को पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा जघन्य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था एवं इसकी विवेचना गंभीरता पूर्वक थाना कान्हीवाडा के थाना प्रभारी द्वारा की गई थी।
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 20 सितंबर 21को 22 वर्षीय पीडिता ने थाने में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी जान पहचान सतेन्द्र भलावी के साथ करीब डेढ साल से इसकी मामा की लडकी के माध्यम से हुयी थी। सतेन्द्र भलावी के द्वारा पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर अलग- अलग जगहो पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया था जिससे पीड़िता करीब छ माह की गर्भवती हो गयी थी। 17 सितंबर 2021 को सतेन्द्र भलावी पीडिता और उसके मामा के लडकी दोनों को बैठाकर ग्राम ईदावाडी थाना कान्हीवाडा की तरफ में ले गया जहा सतेन्द्र भलावी व दोस्त सोनू उर्फ राजकुमार तथा सतोष कुमरे बंजारी के पास मिले सोनू पीड़िता के मामा की लड़की को अपनी मोटरसाईकिल में बैठाकर ग्राम मुण्डरई तरफ ले गया तथा सतेन्द, संतोष तथा पीडिता को लेकर ग्राम ईदावाडी तालाब के पास ले गया जहां पीडिता एवं सतोष को छोडकर सोनू के पास चला गया पीडिता को अकेला पाकर सतोष पीडिता के साथ बुरी नियत से छेडछाड करने लगा जिसे पीडिता ने थप्पड मार कर वहा से भगा दिया इतने में सतेन्द्र वापस आया तथा पीडिता की चुनरी से जान से मारने की नियत से पीडिता का गला दबा दिया तथा पीडिता के बेहोश होकर गिर जाने पर पीडिता को मरा हुआ समझकर सतेन्द्र वहा से भाग गया बाद मे पीडिता को होश आने पर पीडिता दूसरे दिन सुबह थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
इस मामले में पुलिस के द्वारा अपराध क्र. 309/21 धारा 354, 376(2एन) 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन के तर्को के आधार न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए आरोपित सतेन्द्र भलावी को धारा 307 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया अन्य दो अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सिद्ध होना नहीं पाया।
follow hindusthan samvad on :