भोपालः बिना मास्क के घूमने वाले 04 हजार से अधिक लोगों से 4.25 लाख का जुर्माना वसूला, 600 लोगों पर की 188 की कार्यवाही
भोपाल, 04 अप्रैल। जिले की पुलिस ने 15 दिनों में भा.द.वि. की धारा 188 के तहत करीब 600 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक की है वहीं सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नही पहनने वाले लगभग 04 हजार से अधिक लोगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 4.25 लाख रूपये का जुर्माना वसूला है।
भोपाल पुलिस के पीआरओ नवीन वर्मा ने रविवार की शाम को जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लाॅकडाउन एवं त्यौहार के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में जिले में लगभग 3000 से अधिक पुलिस कर्मी करीब 200 से अधिक स्थानों पर नाकाबंदी, बैरिकेटिंग कर विशेष चेकिंग एवं पेट्रोलिंग की जा रही है। भोपाल पुलिस द्वारा सीसीटीवी सर्विलांस से विभिन्न क्षेत्रों में लाॅकडाउन व लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है।
पीआरओ ने बताया कि रविवार को लाॅकडाउन के दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों एवं बगैर मास्क के घूमने वालों, दुकान खोलकर धारा 144 का उल्लंघन करने वाले करीब 280 लोगों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई है। एवं मास्क नही लगाने वाले करीब 300 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। मोबाइल पार्टी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, मोहल्लों, कॉलोनियों में अलाउंसमेंट के माध्यम लोगों को जागरूक कर बताया जा रहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए शासन की गाइड लाइन का पालन करे, बेवजह घर से बाहर न निकले, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रूप से पहनें।
भोपाल पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रुप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखें। कोरोना की रोकथाम में पुलिस व प्रशासन की मदद करें। भोपाल पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के घूमने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्रवाई की जा रही है।
हिन्दुस्थान संवाद
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