Covid-19 : अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल होगें आयोजन में, महाराष्ट्र राज्य से आए यात्रियों को रहना होगा 07 दिन कोरेटाइन

भोपाल,14 मार्च। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल के अपर मुख्य सचिव डाॅ.राजेश राजोरा ने शनिवार को प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, म.प्र. को कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है।
जारी दिशा-निर्देश में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत् दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए निम्न नवीन दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।


भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाडा, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम, एवं उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, रोको-टोको सम्बन्धी जनजागरण की सूचनाएँ सतत् रूप से प्रसारित की जावें ।
भोपाल और इन्दौर जिलों तथा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाडा, खण्डया, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर में बंद हॉल में आयोजित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 200 व्यक्ति) के ही आयोजन हो सकेंगे।
महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों छिंदवाडा, बालाघाट, सिवनी, खण्डवा, बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर, बैतूल में महाराष्ट्र से आने जाने वाले मालवाहक ट्रकों,वाहनों के आवागमन को निर्वाध रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चैैकिग (थर्मल स्कीनिंग) आवश्यक रूप से की जावे।
जारी दिशा निर्देश में बताया गया कि महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र राज्य से आए समस्त यात्रियों की पहचान कर इन्हें 07 दिवस क्वारेंटाईन आवश्यक रूप से किए जाने की सलाह दी जावे इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा किया जावे तथा इसे सुनिश्चित किया जावे।
प्रदेश के समस्त जिलों में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जावे साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जावे। इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
समस्त जिले काईसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आमन्त्रित कर कोविड-19 महामारी की स्थितियों एवं रोकथाम के उपायों की आवश्यक रूप से समीक्षा करें । प्रदेश के अन्य जिले भी जिला काईसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय उपरान्त उपरोक्त निर्देशों की कंण्डिका 1, 2 एवं 4 अनुसार निर्णय ले सकेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।
हिन्दुस्थान संवाद

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