पंचायत आम निर्वाचन 03 चरणों में , जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के चुनाव ई.व्ही. एम. से व सरपंच और पंच पद के चुनाव मतपेटी से कराए जाएंगे- सचिव ,निर्वाचन आयोग

भोपाल, 12 मार्च(हि.स.)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन 58, अरेरा हिल्स, भोपाल के सचिव डी.व्ही.सिंह ने शुक्रवार 12 मार्च को मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानीय निर्वाचन) को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन – विकासखण्डवार चरणों का निर्धारण के सबंध में पत्र जारी किया है। जिसमें बताया गया कि आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 की भांति आगामी पंचायत आम निर्वाचन 03 चरणों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के चुनाव ई.व्ही. एम. से कराए जाएंगे तथा सरपंच और पंच पद के चुनाव मतपेटी से कराए जाएंगे।
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा जारी पत्र अनुसार वर्ष 2014-15 में पंचायत आम निर्वाचन में ई. व्ही. एम. का उपयोग प्रथम बार किया जा रहा था जिसके लिए तत्समय जिलेवार उपलब्ध कराई गई ई.व्ही. एम. का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाकर विकासखण्डवार चरणों का निर्धारण किया गया था । जिलों से तत्समय प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विगत चरणवार कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2014-15 में पंचायत आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए जा चुके हैं।
अतः आगामी पंचायत आम निर्वाचन के लिए गत वर्ष 2014- 15 के चरणवार कार्यक्रम को आधार मानकर ई.व्ही.एम. के युक्तियुक्त प्रबंधन और उपलब्ध ई.व्ही.एम. के अधिकतम सदुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए जिलेवार विकासखण्डों का समूह बनाया जाकर 03 चरणों में विभाजित किया गया है। ई.व्ही.एम. के युक्तियुक्त प्रबंधन के दृष्टिगत आगामी पंचायत आम निर्वाचन हेतु तैयार किए गए चरणवार कार्यक्रम में 38 जिलों को वर्ष 2014-15 के चरणवार कार्यक्रम की ही भांति पूर्वानुसार रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि गत आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 में जिला – हरदा, अलीराजपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दतिया में जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र 2 या अधिक विकासखण्डों के अंतर्गत आने के कारण इन जिलों के सभी विकासखण्डों के निर्वाचन एक ही चरण में कराए जाने की बाध्यता थी। जिला-झाबुआ, छिन्दवाड़ा, रतलाम, देवास, सिंगरौली, अनूपपुर एवं उमरिया में भी युक्तिसंगत परिसीमन नहीं होने के कारण इसी प्रकार की समस्या थी। इस कारण इन 12 जिलों में ई व्ही.एम. की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती थी।
जारी पत्र अनुसार वर्तमान स्थिति में उपर्युक्त 12 जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां जिला पंचायत के वार्डो के युक्तिसंगत परिसीमन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है इस जानकारी के आधार पर इन 12 जिलों के विकासखण्डों को चरणवार पुनर्व्यवस्थित करने पर यहां ई.व्ही.एम. की पर्याप्त उपलब्धता दृष्टिगोचर होती है। अतः वर्ष 2014-15 के चरणवार कार्यक्रम से तुलना करने पर केवल उक्त 12 जिलों यथा-झाबुआ, अलीराजपुर, दतिया, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, रतलाम, देवास, पन्ना, सिंगरौली, हरदा, उमरिया एवं अनूपपुर के विकासखण्डवार चरणों को युक्तिसंगत परिसीमन पूर्ण होने संबंधी जानकारी के आधार पर तथा 02 जिलों-टीकमगढ़ एवं निवाड़ी के पृथक हो जाने के कारण उनके चरणवार विकासखण्डों के समूह पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
अतः आयोग द्वारा विस्तृत आंकलन और विश्लेषण के आधार पर आगामी पंचायत आम निर्वाचन हेतु तैयार किए गए विकासखण्डों का चरणवार कार्यक्रम संलग्न प्रेषित है। संलग्न चरणवार जानकारी में यदि कोई संशोधन अपेक्षित है, तो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वांछनीय संशोधन मय विस्तृत कारणों के आयोग को प्रेषित किया जाए अन्यथा कोई संशोधन नहीं होने की स्थिति में अपनी सहमति प्रेषित की जाए। जिलों द्वारा अपने संशोधन अथवा सहमति प्रस्ताव अंतर्गत विकासखण्डवार ग्राम पंचायतों की संख्या और मतदान केन्द्रों की संख्या अद्यतन स्थिति में भेजी जाए।
आयोग द्वारा जिलेवार ई.व्ही.एम. की उपलब्धता निर्वाचन हेतु आवश्यकता और उपलब्ध ई.व्ही.एम. के अधिकतम सदुपयोग को दृष्टिगत रखकर विकासखण्डों के समूह तैयार किए गए हैं। अतः जहां तक संभव हो, विकासखण्डों के समूह में परिवर्तन नहीं किया जाए तथापि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपने संशोधन प्रस्ताव अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित विकासखण्डों के समूह रखकर उनके चरणों को अदल-बदल सकते है।
जानकारी भेजने की समयसीमा दिनांक 15 मार्च 2021 नियत है। अतः समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त निर्धारित समयसीमा में अपनी सहमति अथवा संशोधन प्रस्ताव कारण सहित जानकारी पत्र द्वारा तथा आयोग द्वारा विकसित IEMS में ऑनलाईन माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।
हिन्दुस्थान संवाद