Seoni: दुराचार का आरोपित 20 वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित

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सिवनी, 15 दिसम्बर। जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन दिलीप गुप्ता की न्यायालय ने बुधवार को आरक्षी केन्द्र छपारा में वर्ष 2020 में दर्ज नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपित को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने गुरूवार की शाम को बताया कि अभियोक्त्री की मां ने आरक्षी केन्द्र छपारा में 14 अक्टूबर 20 को सूचना दी कि अभियोक्त्री उसकी सबसे बड़ी पुत्री है, जिसकी उम्र 09 वर्ष 02 माह है तथा जन्मतिथि 01.08.2011 है। उसके घर के बाजू में उसकी मां, भाई एवं भाभी अलग मकान में रहते हैं। 14 अक्टूबर 20 की सुबह लगभग 06 बजे वह और उसका पति काम करने चले गए थे। शाम लगभग 06 बजे घर वापस आने के बाद उसकी बड़ी पुत्री ने रोते-रोते उसे बतायी कि, मामा और नानी लोग जिस ट्रक में गल्ला भर रहे थे, उस ट्रक का ड्रायवर बंटी ठाकुर शाम लगभग 04 बजे पानी मांगने के लिए घर पर आया और तीनो छोटे भाई बहनों को पैसे देकर दुकान भेज दिया, जैसे ही वह पानी लेकर आई तो बंटी ने उसे पलंग पर पटक दिया और उसके सारे कपडे़ उतार दिए और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया। उसने नानी को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन बंटी ने उसका मुंह दबा दिया था, जिससे वह आवाज नहीं लगा सकी। इसके बाद जाते-जाते बंटी ने उसे धमकी दिया कि, अगर यह बात किसी को बतायी तो तुझे जान से मार डालूंगा। उसकी पुत्री द्वारा सारी बात बताने के बाद वह अपने पति के साथ पुत्री को लेकर रिपोर्ट करने पहुंची।
सूचना पर आरक्षी केन्द्र छपारा में आरोपित के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 376, 376(3), 376(ए)(बी), 506 एवं धारा 3, 4, 5(एम), 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप गुप्ता, लखनादौन जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आगे बताया गया जिसकी सुनवाई गुरूवार को हुई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन दिलीप गुप्ता, की न्यायालय ने आरोपित भगतसिंह उर्फ बंटी पुत्र रज्जु ठाकुर निवासी ग्राम तेंदनी थाना आदेगांव को दोषी पाते हुए धारा 6 पाक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

हिन्दुस्थान संवाद