कलेक्टर ने मनरेगा में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर घंसौर सीईओ मनीष बागरी के आहरण- वितरण के अधिकार किये समाप्त
सिवनी, 25 मई। जिले के कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फांटिग ने मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर मंगलवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घंसौर मनीष बागरी के आहरण वितरण के अधिकार समाप्त करने के आदेश जारी किये है।
जारी आदेश में बताया गया कि जनपद पंचायत घंसौर में 14वां वित्त आयोग मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता की लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर शिकायतों की जांच हेतु जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार जनपद पंचायत घंसौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष बागरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जिसका उत्तर मनीष बागरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी को दिया गया था। मनीष बागरी द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोष जनक नहीं पाया गया प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता हेतु दोषी पाये जाने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घंसौर मनीष बागरी को म०प्र० कोष संहिता भाग 1 के नियम 125 के तहत प्रदत्त आहरण वितरण के अधिकार समाप्त किये जाते हैं।
आदेशानुसार मनीष बागरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घंसौर के पास प्रशासनिक अधिकार रहेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घंसौर के समस्त वित्तीय अधिकार आगामी आदेश पर्यन्त अखिल सहाय श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लखनादौन को अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाकर म०प्र० कोष संहिता भाग -1 के नियम 125 के तहत आहरण वितरण के अधिकार कोषालय एवं समस्त योजनाओं हेतु प्रदत्त किए जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
हिन्दुस्थान संवाद