मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022: मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क , स्थान पर खुला छोड़ा अथवा बांधा जाता है तो लगेगा एक हजार रूपये का जुर्माना

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भोपाल, 26 अप्रैल। नगरीय निकायों में आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 लाया जा रहा है।

अध्यादेश में किसी व्यक्ति द्वारा जान-बूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा अथवा बांधा जाता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुँचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

हिन्दुस्थान संवाद