चीतल व अन्य वन्यप्राणियों के अवशेषों के साथ एक गिरफ्तार, आरोपित पहुंचा जेल
सिवनी, 09 अप्रैल। जिले के दक्षिण सामान्य वनमंडल अंतर्गत आने वाले परिक्षेत्र सिवनी सामान्य के गोपालगंज सर्किल के ग्राम चिखली में वन्यप्राणियों के अवशेषों के साथ 52 वर्षीय एक व्यक्ति को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। जिसकी जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दी है। जिसका खुलासा शनिवार को वन विभाग ने किया है।
सिवनी सामान्य परिक्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन 07 अप्रैल की दोपहर को मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग के अमले ने गोपालगंज सर्किल के ग्राम चिखली में दबिश दी जहां पर दादूलाल(52) पुत्र झनकू गौंड निवासी चिखली के खेत में स्थित झोपडी में चीतल की खोंपडी सींग सहित, सेही के 500 कांटे, अन्य वन्यप्राणियों के जबडे , हडडी, खरगोश पकडने का जाल एवं सेही पकडने का फंदा बरामद किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान उडनदस्त प्रभारी हरवेन्द्र बघेल, वननकर्मी रोहित शुक्ला, हरिप्रसाद मरकाम , शिवलाल ककोडिया एवं अन्य सुरक्षा श्रमिक उपस्थित थे।
वन विभाग ने आरोपित दादूलाल के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39,51 एवं 57 के तहत वन अपराध पंजीबद्ध कर जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जहां से उसें जेल भेज दिया गया है।
आगे बताया गया कि आरोपित दादूलाल के द्वारा जिला न्यायालय में जमानत याचिका दी गई थी जिसे शनिवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। बताया गया कि आरोपित के कब्जे से बरामद अन्य वन्यप्राणियों के हड्डी व अवशेषों का पता लैब की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पायेगा कि यह किसके अवशेष व हड्डी है। वन विभाग इस मामले में जांच कर रहा है।
हिन्दुस्थान संवाद