5 मामलों में त्वरित न्याय – अपराधियों को सजा
भोपाल, 14 मार्च।वर्ष 2022 में जिला भोपाल में जघन्य एवं सनसनीखेज पांच प्रकरणों में से चार मामलो में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं एक मामले में 20 वर्ष के कारावास से आरोपीगण दंडित हुए है । अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री सचिन अतुलकर और कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने जिला अभियोजन अधिकारियों को बधाई दी है ।
उल्लेखनीय है कि नाबालिग लैंगिक शोषण के थाना कोहफिजा में दर्ज अपराध में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमति कविता वर्मा के न्यायालय ने हाल ही में प्यारे मियां उर्फ अब्बू पिता अब्दुल समर्थ 68 वर्ष निवासी अंसल अपार्टमेंट श्यामला हिल्स भोपाल को भादवि एवं पॉक्सो के मामले में 04 बार आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से, आवेश उर्फ उवेस पिता शेख हैदर 22 वर्ष निवासी राजीव नगर कोहेफिजा को भादवि एवं पॉक्सो के मामले में दोहरे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से, लैगिक शोषण करने में सहायोग करने एवं गर्भपात कराने के मामले में स्वीटी विश्वकर्मा एवं हम्टी पिता सुरेश विश्वकर्मा 21 वर्ष अंसल अपार्टमेंट धर्मपुरी श्यामला हिल्स को भादवि एवं पॉक्सो के मामले में 20 वर्ष करावास एवं अर्थदण्ड से तथा गर्भपात कारित करने वाले डॉक्टर हेमन्त मिलल पिता बृजमोहन 45 वर्ष निवासी कमला देवी अस्पताल थाना शहजहांनाबाद को चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम एवं पॉक्सो के मामले में 05 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है ।
मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री पी.एन. सिंह राजपूत द्वारा की गयी । छुरी घोप कर हत्या करने के मामले में थाना ऐशबाग के अपराध में अपर जिला न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी के न्यायालय ने आरोपी बृजमोहन सोनी पिता शिव नारायण सोनी 40 वर्ष निवासी टीलाजमालपुरा शिवालय मंदिर के पास को भादवि एवं आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया । मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री राम कुमार खत्री द्वारा की गयी । तहसील बैरसिया के एक मामले में बारात में आये आरोपी द्वारा नाबालिक के साथ यौन शोषण करने के मामले में थाना बैरसिया के अपराध में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमति ज्ञानेश्वरी कुमरे , बैरसिया के न्यायालय ने आरोपी यशवंत उर्फ हल्के 19 वर्ष पिता सूवालाल निवासी ग्राम हिनोतिया थाना बैरसिया को भादवि एवं पॉक्सो के मामले में दोहरे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी बैरसिया द्वारा की गयी । गोली मारकर हत्या करने के मामले में थाना एम.पी. नगर के अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश श्री धर्मेन्द्र कुमार टाडा के न्यायालय ने आरोपी अरूणेश प्रताप सिंह उर्फ भैयन पुत्र जगदीश सिंह , 32 वर्ष निवासी खड़डा थाना चोरहटा जिला रीवा को भादवि के मामले में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया । मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री राम कुमार खत्री द्वारा की गयी । नेत्रहीन महिला के घर में घुसकर बलात्कार करने के मामले में थाना शाहपुरा के अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति यतेश सिसोदिया के न्यायालय ने आरोपी साहूलाल कोल पिता हीरालाल 25 वर्ष निवासी ग्राम बादाम पाल झुग्गी इन्दिरा नगर टाटा नगर उडीसा को भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री राम कुमार खत्री द्वारा की गयी । गत दिवस सम्पन्न चिन्हित मामलों की बैठक के दौरान कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री सचिन अतुलकर ने प्रभारी उप संचालक श्री उपाध्याय समेत पूरे भोपाल अभियोजन को बधाई एवं भविष्य के लिये शुभकामनाएं दी तथा इस दिशा में यथा सम्भव सहायता प्रदान करने की बात कही है ।
हिन्दुस्थान संवाद
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