सिवनीः श्योपुर से निलंबित हुये लालजीराम मीणा बहाल होकर बने जनजातीय कार्य विभाग सिवनी के सहायक आयुक्त

सिवनी, 08 सितंबर। मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल के उप सचिव दिशा प्रणय नागवंशी ने सोमवार को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार श्योपुर से निलंबित हुये लालजीराम मीणा को बहाल करते हुए जनजातीय कार्य विभाग सिवनी के सहायक आयुक्त के रिक्त पद पर पदस्थ किया है।
उप सचिव दिशा प्रणय नागवंशी द्वारा जारी आदेश अनुसार श्रीमती गुड्डी बाई आदिवासी, अध्यक्ष, जिला पंचायत श्योपुर द्वारा लालजीराम मीणा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्योपुर एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कराहल जिला श्योपुर के विरूद्ध की गई शिकायत के संबंध में 25 मार्च 25 को जांच दल द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित जांच प्रतिवेदन के आधार पर संभागीय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा लालजीराम मीणा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला श्योपुर को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला श्योपुर नियत किया गया।
संभागीय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के उक्त निलंबन आदेश दिनांक 28.03.2025 के विरूद्ध लालजीराम मंीणा द्वारा 08. अप्रैल.2025 को अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निलंबन आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया। जहां पर मीणा द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन एवं उस पर संभागीय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रेषित अभिमत के आधार पर प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य द्वारा 20.अगसत.2025 को समक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान समस्त तथ्यों एवं आयुक्त जनजातीय कार्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर लालजीराम मीणा को निलंबन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।
राज्यशासन एतद्वारा लालजीराम मीणा, तत्कालीन सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्योपुर (निलंबित) मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला श्योपुर को निलंबन से बहाल करते हुए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला सिवनी के रिक्त पद पर पदस्थ करता है। निलंबन अवधि का निराकरण संभागीय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा विभागीय जांच में लिए गये निर्णय उपरांत किया जावेगा।
मीणा द्वारा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला सिवनी का पदभार ग्रहण करने पर आयुक्त जनजातीय कार्य के आदेश 21.अगस्त 2025 द्वारा सुश्री अनामिका रामटेके, मूलपद क्षेत्र संयोजक, (उच्च पद प्रभार) सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लखनादौन जिला सिवनी को कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जिला सिवनी का आहरण संवितरण के अधिकार सौपे जाने संबंधी आदेश स्वतः शून्य हो जावेगा।
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 29 अप्रैल.2025, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति की कंडिका 9.5 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।