Seoni: सुशासन स्थापित करने की दिशा में जिले में लोकायुक्त पुलिस ने वर्ष 2022 में की नौ कार्यवाहियां
माह जनवरी से लेकर दिसंबर तक की नौ कार्यवाहियां, पकडे गये कोटवार, प्रभारी सरपंच, सरपंच, पटवारी, लेखापाल, पीसीओ और प्रभारी परियोजना यंत्री
सिवनी, 02 दिसंबर। जनता में विश्वास और सन्तोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिए तथा स्वच्छ, ईमानदार और सक्षम प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से 01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जिले में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने नौ कार्यवाहियां करते हुए कोटवार, प्रभारी सरपंच, सरपंच, बाबू, लेखापाल, पटवारी, लेखापाल, पीसीओ और प्रभारी परियोजना यंत्री को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकडा है और आरोपितों के विरूद्ध पीसी एक्ट की धारा 7(क),13(1) बी, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही पर नजर डाले तो जिले में रिश्वतखोरों को पकडने का आगाज जनवरी माह में ही हो गया था। जनवरी माह के अंतिम दिन 31 जनवरी को लोकायुक्त पुलिस के दल द्वारा पहली कार्यवाही की गई। जिसके बाद अगस्त माह तक कार्यवाही की झडी लगी रही। इस दौरान लोकायुक्त पुलिस द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों पर नकेल कसने का काम किया गया।
इनके विरूद्ध हुआ मामला दर्ज
प्रकरण क्रमांक 01
लोकायुक्त पुलिस द्वारा जिले में सबसे पहली कार्यवाही 31 जनवरी को की गई। इस दौरान ज़मीन की रजिस्ट्री पास करवाने एवं बही ऋण पुस्तिका बनवाने के एवज में नीलेश हरिनखेड़े से 07 हजार रूपये की रिश्वत लेने वाले पटवारी हल्का नंबर 60 बलराम गजभिये को रंगे हाथ पकडा था। और आरोपित के विरूद्ध पीसी एक्ट की धारा 7(क),13(1) बी, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 02
लोकायुक्त पुलिस द्वारा दूसरी कार्यवाही माह फरवरी में 25 तारीख को ग्राम गोपालगंज में की गई।
इस दौरान जागेश्वर चंद्रवंशी को अपनी जमीन में जियो कंपनी का टावर लगवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने के एवज में 04 हजार रूपये की रिश्वत लेने वाली प्रभारी सरपंच ग्राम पंचायत गोपालगंज श्रीमती राजकुमारी (30) पत्नी नंदकिशोर चंद्रवंशी को रंगे हाथ पकडा है। जिसके विरूद्ध पीसी एक्ट की धारा 7(क),13(1) बी, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 03 व 04
लोकायुक्त पुलिस द्वारा चार माह बाद माह जुलाई में तीसरी कार्यवाही 15 जुलाई को एवं चौथी कार्यवाही 23 जुलाई को की गई।
15 जुलाई को पीडब्ल्यूडी (पीआईयू) के प्रभारी परियोजना यंत्री आनंद गोल्हानी द्वारा एफडीआर वापस करने व अंतिम बिल की रूकी हुई राशि (लगभग 5 लाख रूपये) निकालने के एवज में संतोष पुत्र महेश बघेल निवासी बांकी जिला सिवनी से 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा गया है।
इसी क्रम में 23 जुलाई को जनपद पंचायत सिवनी के पंचायत समन्वयक अधिकारी सुमेर सिंह उइके को ग्राम पोतलपानी मे सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य के शेष बिल करीब 196000 का भुगतान कराने के एवज में पोतलपानी निवासी सत्येद्र(53) पुत्र स्व.गुलजार सिंह राजपूत से 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा गया था। दोनो आरोपितो ं के विरूद्ध अलग-अलग पीसी एक्ट की धारा 7(क),13(1) बी, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 05,06 एवं 07
लोकायुक्त पुलिस द्वारा पांचवी कार्यवाही 03 अगस्त को और छंटवी कार्यवाही 08 अगस्त और सांतवी कार्यवाही 22 अगस्त को की गई। 03 अगस्त जमीन से नाम हटाने व जमीन की रजिस्ट्री करने की एवज में पटवारी अनूप मिश्रा को तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे पकडा वहीं 08 अगस्त को शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक शाला बरघाट में पदस्थ लेखापाल संतोष कुमार उईके को पेंशन प्रकरण तैयार करवाने एवं पीपीओ जारी करवाने के एवज में 20 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकडा गया।
इसी क्रम में 22 अगस्त को ग्राम पंचायत सुचानमेटा के संरपच शिवसिंह पुत्र भीकम सिंह उइके को अनापत्ति प्रमाण पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र जारी करवाने के एवज में 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा गया। तीनो आरोपितों के विरूद्ध विरूद्ध अलग-अलग पीसी एक्ट की धारा 7(क),13(1) बी, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 08
लोकायुक्त पुलिस द्वारा आठवी कार्यवाही माह नवंबर की 25 तारीख को की गई। इस दौरान ऑनलाइन खसरा दर्ज कराने एवम् ऋणपुस्तिका बनाने के एवज में पटवारी विपुल बरमैया तहसील कार्यालय सिवनी को तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा गया है। आरोपित के विरूद्ध पीसी एक्ट की धारा 7(क),13(1) बी, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 09
लोकायुक्त पुलिस द्वारा नवमी कार्यवाही माह दिसंबर की 12 तारीख को की गई। इस दौरान नामांतरण आदेश में हुई त्रुटि सुधार करने के एवज में 13 हजार रिश्वत लेते हुए तहसीलदार कार्यालय छपारा में पदस्थ रोहित कुमार रजक सहायक ग्रेड 3 एवं ग्राम कोटवार छपारा रघुनाथ डेहरिया को रंगे हाथ पकडा गया है। दोनो आरोपितों के विरूद्ध पीसी एक्ट की धारा 7(क),13(1) बी, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जबलपुर लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने हिस को बताया कि सुशासन स्थापित करने की दिशा में जिले में लोकायुक्त पुलिस ने वर्ष 2022 में संभाग स्तर पर 50 कार्यवाहियां व सिवनी जिले में कुल 09 कार्यवाहियां की है।
उन्होनें कहा कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करता है तो उस शिकायत पर त्वारित कार्यवाही की जाती है। उन्होनें आम लोगों से अपील की है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी अगर उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है तो वह निःसंकोच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर सकते है।
हिन्दुस्थान संवाद