तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का आयोजन

सिवनी ,23 जून । भारत में 12 से 13 लाख लाख लोगों की मौत का काऱण तम्बाकू से होने वाली बीमारियां है । सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA -2003 ) बनाया है। इस कानून की धारा 4  के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे 200 रु तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन या प्रायोजन प्रतिबंधित है , धारा 6 अ के अनुसार नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है , धारा 6 बी अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। यह बात तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए  स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा विकासखंड कुरई तथा गोपालगंज में आयोजित कार्यशाला में कही गयी।

         संभाग समन्वयक श्री संजय शर्मा ने कहा की पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। यह भी देखा गया है कि तम्बाकू सेवन करने वालों को कोविड-19 का खतरा ज्यादा रहता है। लोगों को तम्बाकू आपदा और महामारी से बचाने के लिए अत्यंत जरुरी है कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन कर सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने धूम्रपान निषेध सम्बन्धी सूचना पटल प्रदर्शित करने की जरुरत है साथ  ही  सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200  रुपये तक का अर्थदंड करना भी जरुरी है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के 300 फिट के दायरे में आने वाली तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को हटाने की जरुरत है साथ ही तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर सूचना पटल लगाने की जरुरत है जिसमे लिखा हो कि 18 वर्ष से काम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है”। शैक्षणिक संस्थानों को भी एक बोर्ड लगाना जरुरी है जिसमे लिखा हो की “शैक्षणिक संस्थान  के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है”। इसके अलावा बिना चित्रात्मक चेतावनियों के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री भी नहीं हो सकती है।

        जिला नोडल अधिकारी श्रीमति शान्ति डहरवाल ने बताया की जिले में ज्यादा से ज्यादा वैक्‍सीन लगे इसके लिए लोगो को जागरूक करे साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA -2003 ) के प्रभावी क्रियान्वयन के  जिले में प्रभावी प्रवर्तन किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

       उक्‍त कार्यशाला में गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर -डॉ वंदना कमलेश ,बीपीएम- ऋषिकेश कुमार गाडवाल, बी.सी.एम.-अर्चना डेहरीया, बीईई- आर एम बागेश्वर, डी.पी.एच.एन.ओ. श्रीमती एम एन जोसफ, जन अभियान परिषद के जिला समन्‍वयक श्री सौरभ शुक्‍ला , राकेश उपाध्याय , विजय नायक , अंकित विश्वकर्मा एवं विकासखंड कुरई से जनपद पंचायत सीईओ उषाकिरण गुप्‍ता, सब इंजीनियर सिद्धार्थ पांडे, सभापति लोचन सिंह मस्‍कुले, बीएमओ डॉ. अभिषेक रायकवार, बीपीएम आनंद वाडिवा, बीसीएम नीलेश चौरसिया, बीईई प्रमिला साहू तथा विभाग के अन्‍य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान संवाद

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