Corona curfew : जनसामान्य मोबाइल पर आर्डर देकर बुला सकते है किराना साम्रगी 81 किराना व्यवसायियों से









जनसामान्य मोबाइल पर आर्डर देकर बुला सकते है किराना साम्रगी 81 किराना व्यवसायियों से

81 किराना व्यवसायियों को होम डिलेवरी करते समय करना होगा पालन कोविड गाइडलाइन का, पालन न करने पर होगी कार्यवाही

सिवनी, 12 अप्रैल। जिले के अनुविभागीय अधिकारी व अनुविभागीय दंडाधिकारी सिवनी ने सोमवार को प्रतिबंधात्मक कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी होने से टोटल लॉक डाउन की समय अवधि के दौरान 81 किराना व्यवसायियों को होम डिलेवरी के लिए अनुमति प्रदान की है।
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सिवनी द्वारा सोमवार को जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति को ध्यान रखते हुए इससे बचाव के आवश्यक उपाय किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी के दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश 10 अप्रैल 21 के द्वारा सिवनी जिले मे आमजन की सुविधा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12 अप्रैल की सुबह 06 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक प्रतिबंधात्मक कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी होने से टोटल लॉक डाउन किया गया है। इस समय अवधि के दौरान जिले के 81 किराना व्यवसायियों को होम डिलेवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।


जारी आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी सिवनी द्वारा किराना व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है कि जन सामान्य से मोबाईल पर प्राप्त मांग अनुसार साम्रगी निर्धारित दर पर उपलब्ध करावें व इस सुविधा के लिये अधिकतम 20 रूपये डिलवेरी चार्ज चार्ज निश्चित किया जाता है। जन सामान्य अपने नजदीकी दुकानदारों से संपर्क कर होम डिलेवरी हेतु आर्डर लिखा सकेगें जिसके पश्चात दुकानदार प्राप्त आर्डर की सामग्री संबंधित व्यक्ति के घर पर डिलेवरी देना सुनिश्चित करेगा। कोई भी दुकानदार दुकान खालकर सामग्री का विकय नही करेगा। दुकान की शटर डाउन कर ही कार्य करेंगे। उल्लघंन की स्थिति में दुकान लॉकडाउन अवधि तक सील की जावेगी एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की भी जावेगी। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी कोविड गाईड लाईन में दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। होम डिलेवरी हेतु प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को इस आदेश की प्रति अपने साथ अनिवार्य रुप से रखनी होगी। समय दोपहर 2 बजे से रात्री 8 बजे तक पास की आवश्यकता नही होगी लेकिन अनिवार्यतः इस आदेश की प्रति साथ रखना होगा। एक दुकान दार अधिकतम 2 कर्मचारीयों को ही होम डिलेवरी हेतु आदेश की प्रति उपलब्ध करायेंगें। इस आदेश की प्रति को ही पास माना जावेगा। प्रत्येक कर्मचारी कों मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा डिलेवरी बाय के स्वास्थ्य के संबंध में दुकानदार स्वंय जिम्मेदार होगा।
हिन्दुस्थान संवाद

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