सिवनीः दहेज मांगने वाले पति और सास को 2-2 वर्ष की सजा

सिवनी, 22 फरवरी। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी, श्रीमती तनु गुप्ता ने शनिवार को वर्ष 2019में दहेज प्रतिषेघ अधिनियम के तहत थाना डूंडासिवनी में दर्ज अपराध में पति और सास को 2-2 वर्ष के कारावास व 5000-5000 अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने शनिवार की शाम को बताया कि थाना डूंडासिवनी में मृतिका मीना कटरे के पति प्रवीण कटरे ने मर्ग सूचना दर्ज करवाई की वह कबीर वार्ड डुंडासिवनी में रहता है उसके परीवार में माता- पिता पत्नि रहते है । उसकी शादी ग्राम साल्हे कोसमी बरघाट के रहने वाले डुलीचंद पारधी की लडकी मीना पारधी के साथ वर्ष 2017 में 10 मई को सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था, विवाह के बाद पिछले साल मीना की डिलेवरी के तत्काल बाद नवजात शिशु फौत हो गया था एवं मीना करीब सात दिन तक अस्पताल मे रही थी मीना को वर्तमान में 6 माह का गर्भ था, 29 अप्रैल 2019 को मीना अपने बुआ के लडके हेमंत की शादी में सोने गाँव गयी थी वह 01 मई तक रही 01 मई की शाम को मीना को लेकर अपने घर कबीर वार्ड डुंडासिवनी आया था । मीना की तबीयत खराब हो रही थी। उसके भाई विजय के फोन पर बात कर सिवनी बुलवाया था। सिवनी में विजय और उसके ससुर दोनो आये थे। और उसकी पत्नि से बात किये तबीयत ज्यादा बिगडने पर उसे इलाज के लिए जठार अस्पताल सिवनी ले गये जिन्होने तबीयत ज्यादा खराब होने बोलकर जिला अस्पताल सिवनी जाने बोल दिया अस्पताल में डॉक्टरो ने मीना को चैक किया तो उसकी मृत्यु होना बताया।
आगे बताया कि मर्ग जाँच के दौरान पुलिस ने पाया कि मीना को उसके पति प्रवीण एवं सास सुशीला के द्वारा दहेज में कार की मांग करते हुऐ मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित किया गया था, पुलिस ने पति और सास के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां अभियोजन के गवाहो एवं सबूतो के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय श्रीमती तनु गुप्ता ने आरोपित पति प्रवीण (28) पुत्र लखनलाल कटरे एवं सास सुशीला (55) पत्नी लखनलाल कटरे को धारा 498ए भा.द.वि. मे 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रूपये अर्थदंड, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे छ-छ माह का साधारण कारावास व 5000-5000 अर्थदंड से दंडित किया है।