Seoni: नाबालिग़ के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपित को 03 साल की सजा


सिवनी, 27 अगस्त। जिला न्यायालय के खंडपीठ न्यायालय लखनादौन के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक नाबालिक़ के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपित को 03 साल की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने शुक्रवार की देर शाम को जानकारी दी कि लखनादौन थाने में एक नाबालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 अक्टूबर 17 की सुबह 10 बजे वह अपने गांव से स्कूल पढने जा रही थी इस दौरान रास्ते में पीछा करते हुए खेत के पास रतिराम(22) पुत्र बिसेन बरकडे ने बुरीनियत से उसका हाथ पकडा और जबदस्ती जंगल को ओर ले जाने लगा जिस पर नाबालिक ने चिल्लाई जिसकी आवाज सुनकर नाबालिक के मां और मामी आएं जिन्हें देखकर आरोपित भाग गया। जिसकी जानकारी उसने परिजनों को दी।
बताया कि नाबालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपित के विरुद्ध चालान पेश किया और सम्पूर्ण विवेचना के बाद अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन संजय राज ठाकुर के द्वारा की गई। जिसमे अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने भादवि की धारा- 341 में 1 माह का सश्रम कारावास, धारा 354 में 03 वर्ष का कारावास , धारा 07 सहपठित , धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश जारी किये है।
हिन्दुस्थान संवाद

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