जिले में लगा 80 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन
छिन्दवाड़ा, 01 अप्रैल। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार रात 10.00 बजे से 80 घंटे का सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन सोमवार, 05 अप्रैल को खुलेगा।
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से जिले के नगरीय और नगरेत्तर क्षेत्रों में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल 2021 (शुक्रवार, शनिवार, रविवार) तक संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। यह लॉकडाउन गुरुवार रात्रि 10 बजे से शुरू हो गया है, जो कि सोमवार, 05 अप्रैल को 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
कलेक्टर सुमन ने छिंदवाड़ा जिलेवासियों द्वारा होली के त्यौहार के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन कर जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के माध्यम से सभी जिलेवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और बधाई दी गई। साथ ही कोरोना संक्रमण के छुपे हुए प्रकरणों की जानकारी होने पर तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने के लिए सहयोग की अपील की गई, जिससे समय पर ऐसे प्रकरणों का प्रबंधन और समुचित उपचार कराया जा सके। बैठक में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक रमेश दुबे, विवेक साहू, रमेश पोफली, विजय झांझरी, आशुतोष डागा व व्यापारी मंडल अध्यक्ष डॉ.महेश चांडक सहित समिति के सभी अशासकीय सदस्य और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उईके, एसडीएम अतुल सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ.गिरीश बी.रामटेके, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जीसी चौरसिया व सिविल सर्जन डॉ.पी.गोगिया सहित समिति के सभी शासकीय सदस्य उपस्थित थे।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में की गई चर्चा व सहमति के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं के सभी नगरीय क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी तक के नगरेत्तर क्षेत्रों में 2 से 4 अप्रैल तक की अवधि में संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये हैं। यह लॉकडाउन एक अप्रैल की रात्रि 10 बजे से 5 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। साथ ही जिले की समस्त बार्डर पर मध्यप्रदेश राज्य से आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी तथा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। इस आदेश के अतिरिक्त पूर्व में जारी शेष आदेश यथावत रहेंगे। प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिला दंडाधिकारी सुमन ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय में आवागमन पर छूट रहेगी तथा आवश्यक वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल व उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेल्वे स्टेशन आने और जाने व परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने-जाने, मेडिकल स्टोर, निजी व शासकीय चिकित्सालय और अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।
हिन्दुस्थान संवाद
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