Seoni: दुष्कर्म का आरोपित बीस वर्ष की सजा से दंडित

सिवनी, 11 जनवरी। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय ने वर्ष 2020 में बरघाट थाने मे नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित पवन कुडापे को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने बुधवार की शाम को बताया कि नाबालिग पीडिता ने बरघाट थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि 09 जुलाई 20 की रात्रि 9 बजे वह अपने बडे पिताजी के घर से अपने घर जा रही थी इस दौरान ग्राम नरेला हाल सालीवाडा निवासी पवन(19) नूरसिंह कुडापे मिला जिसने जबरदस्ती उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके घर ले गया जहां पवन ने उसके साथ तीन दिन तक गलत काम किया। इस दौरान मौका पाकर वह पवन के चंगुल से भागकर अपने घर वापस आई और घटना की जानकारी परिजनों को दी।


आगे बताया गया कि नाबालिग पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर बरघाट थाने में भादवि की धारा 363,376,376(2)(एन), 506, धारा 4,6 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया गया।
आगे बताया गया कि जिसकी सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायालय पाक्सो की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का स‌श्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

हिन्दुस्थान संवाद

follow hindusthan samvad on :

You may have missed