सिवनीः नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को सजा

सिवनी, 24 अगस्त। जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय(पाक्सो्) की न्यायालय ने गुरूवार को वर्ष 2021 में कान्हीवाडा थाने में नाबालिग बालिका से छेडखानी के दर्ज अपराध में आरोपित को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक ने गुरूवार की शाम को बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग बालिका ने कान्हीवाडा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके माता-पिता बाहर कमाने के लिए गये हुए हैं वह और उसका भाई घर पर अकेले थे, 25 जून 2021 के दोपहर 12 बजे पढ़ाई कर रही थी इस दौरान ललित (20) पुत्र ख्याल सिंह पटले निवासी मंडी रोड बरघाट ने फोन किया और बोला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं जिस पर उसने ललित को डांटते हुए बात करने से मना किया वहीं दूसरे दिन 26 जून 2021 को करीब 11.30 बजे जब वह और उसका भाई सो रहे थे इस दौरान वह शौच को उठी और वापस आने पर उसने अपने बिस्तर पर ललित पटले को बैठा हुआ देखी जिससे वह घबरा गई और चिल्ला नही पाई इस दौरान ललित ने उसका हाथ पकडकर छेडखानी करने लगा तभी उसका छोटा भाई उठ गया और ललित को देखकर चिल्लाने लगा तो ललित पटले ने कहा तुम नीच जात की औकात क्या है। थाना गई तो जान से मार दूंगा ऐसा बोलकर चला गया। जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा 354 ,354(क) 354(घ), 452, 506 एवं 7,8 पाक्सो एक्ट, 3(2)(वीएं)एससी,एसटी एक्ट के तहत ललित पटले के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एंव विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉस्को) सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 354 में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रुपये अर्थदंड, 354क(आई)(आईआई) में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड, धारा 452 में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रुपये अर्थदंड धारा 7,8 पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष साधारण कारावास एवं 300 रुपये अर्थदंड ,धारा 3(आई) डब्ल्यू (आईआई) में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, धारा 3(2)(वीयू) एससी,एसटी एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।

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