Seoni: कुंए में मिले मृत तेंदुए के मामले में चार आरोपित पहुंचे जेल
सिवनी, 01 दिसंबर। जिले के दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र रूखड की दरासी बीट कक्ष क्रमांक आर 195 एवं पी 207 से लगे राजस्व क्षेत्र स्थित किसान चीमन भालेकर के खेत में स्थित बिना जगत के कुंए मे बुधवार की सुबह वन विभाग की संयुक्त टीम को एक वयस्क नर तेदुआ का तैरता हुआ शव मिला था। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टवा वन विभाग की टीम ने मृत तेदुंए के शव पर पाये गये निशान , डॉग स्कावड व मिले साक्ष्यों के आधार पर कुछ ही घंटो में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें गुरूवार को जिला न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद न्यायालय के आदेश उपरांत जेल भेज दिया गया है।

दक्षिण सामान्य वनमंडल के उपवनमंडलाधिकारी सिवनी योगेश कुमार पटेल ने कि 29 नवंबर 22 को सूचना मिली कि वन परिक्षेत्र रूखड की दरासी बीट कक्ष क्रमांक आर 195 एवं पी 207 के पास राजस्व क्षेत्र में किसान चीमन भालेकर के खेत में स्थित कुंए में तेदुंए का शव पडा है। जिस पर तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर पहुंचाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई । मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा रात्रि हो जाने कारण मृत तेंदुआ के शव को कुंए से बाहर नही निकाला जा सका। बुधवार की सुबह पेंच टाईगर रिजर्व और दक्षिण सामान्य वनमंडल की संयुक्त टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में तेंदुए के शव को बाहर निकाला।
बताया गया कि कुंए से बाहर निकाले गये तेदुए के शव पर निशान थे तथा प्रांरभिक शव जांच में करंट द्वारा मृत्यु होने के प्रमाण मिले। घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों को एकत्रित कर मृत तेदुआ का शव दाह वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
जांच के दौरान डॉग स्कावड को कुऐं से लगभग 250 मीटर दूर 11 के. व्ही. लाईन के नीचे करंट लगाने के लिए विद्युत लाईन बिछाने के प्रमाण मिले। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और डॉग स्कावड की सहायता से कुछ ही घंटो में विभागीय टीम ने चार सदंेहियों को पकडा और हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में चारो आरोपितों क्रमशः मोहन पुत्र चतरू गौंड, शिवकुमार पुत्र हरलाल उइके , देवेन्द्र सिंह पुत्र बोहरन करर्वेती और रामदास पुत्र ब्रजलाल तेकाम सभी निवासी डूंडासिवनी ने अपराध करना स्वीकार किया। जिस पर वन विभाग की टीम ने आरोपितों के बताये स्थान से करंट लगाने वाली सामग्री जब्त कर आरोपितों के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया और गुरूवार को जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से न्यायालय के आदेश उपरांत चारो आरोपितों को जेल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में क्षेत्र संचालक पी.टी.आर. जे.देवा प्रसाद, वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सिवनी (सा.) सुदेश महिवाल ,उपवनमंडलाधिकारी सिवनी योगेश कुमार पटेल, वन परिक्षेत्र अधिकारी रुखड़ दानसी उईके, डॉग स्कावड से सुन्दर डॉग हेण्डलर नरेन्द्र मरावी एवं सोमजी इनवाती, रूखड़ परिक्षेत्र से वनपाल मानसिंह बनवाले, दशोदलाल कुडेपा, वनरक्षक चेतराम कुमरे, राजेश निर्मलकर, अजय कुमरे, श्यामलाल विश्वकर्मा, रूपचंद पटले, लोकेश मर्सकोले, अनिल बघेल, सुरेन्द्र उईके, तथा उड़नदस्ता सिवनी से वनरक्षक अर्पित मिश्रा, भूपेन्द्र ठाकुर एवं अन्य स्टाफ की भूमिका उल्लेखनीय रही।
हिन्दुस्थान संवाद