Seoni: बड़ी ज्यारत की जमीन का विवाद सुलझा, उच्च न्यायालय से मिली क्लीनचिट-गोकुलधाम बिल्डर्स

सिवनी, 16 फरवरी। जिले के नगरीय क्षेत्र स्थित सर्वसुविधायुक्त कालोनी राधिका टाउन का निर्माण कर रहे गोकुल धाम बिल्डर्स ने बताया कि गत दिवस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारकाधीश बंसल ने लगभग 11 सालों से उच्च न्यायालय में चल रही द्वितीय अपील का निराकरण सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाते हुए दूसरी अपील को स्वतंत्रता के साथ वापिस लिये जाने के रूप में खारिज कर दिया। वहीं यह भी निर्देश दिया है कि यदि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश हो तो वह खारिज हो जायेगा।


उल्लेखनीय है कि बड़ी ज्यारत में स्थित भूमि का लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस पूरे मामले को लेकर मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील क्र. 77/2011 लंबित थी, लगभग 11 सालों तक यह अपील लंबित रही, बाद में उच्च न्यायालय में एल ए संख्या 2540/2023 के तहत लगभग 21 लोगों को उच्च न्यायालय की तरफ से नोटिस जारी किये गये थे। जिसमें गोकुलधाम बिल्डर्स के अलावा और भी लोग शामिल थे, जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किये थे।
बताया जाता है कि इस मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारकाधीश बंसल द्वारा जारी 15 फरवरी के आदेश में कहा गया है कि एलए संख्या 2540/2023 को अनुमति दी जाती है और उसका निस्तारण किया जाता है। वहीं दूसरी अपील को बिना किसी स्वतंत्रता के वापिस लिये जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि ज्यारत में राधिका टाउन का निर्माण गोकुलधाम बिल्डर्स नामक फर्म के द्वारा सर्वसुविधायुक्त कालोनी का निर्माण हो रहा है जो सिवनी जिले की सबसे सुंदर और सुव्यस्थित कालोनी मानी जा रही है। उक्त विवाद के सुलझने से राधिका टाउन कालोनी का विकास और अच्छे रूप से होगा और गोकुलधाम बिल्डर्स सिवनी के लिए एक मिसाल बनेगे, ऐसा विश्वास जताया जा रहा है।
हिन्दुस्थान संवाद

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