Seoni: महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपित 2 वर्ष की सजा से दंडित
सिवनी, 01 अक्टूबर। जिला न्यायालय के तहसील न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन दिलीप गुप्ता की न्यायालय ने थाना छपारा अंतर्गत दर्ज अपराध में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपित को 2 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने शनिवार की शाम को जानकारी दी कि 21 नवंबर 19 को 14 वर्षीय नाबालिग पीडिता ट्यूशन पढ़कर अपने गांव वापस आ रही थी तभी संदीप(23) पुत्र सुमेर चंद अहिरवार निवासी ग्राम निवारी थाना छपारा उसे रास्ते में मिला और पीड़िता का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा जैसे-तैसे पीड़िता आरोपित से हाथ छुड़ाकर मौके से भागी और घर जाकर अपने माता-पिता को घटना की सूचना दी जिस पर परिजनों ने पीडिता के साथ जाकर थाना छपारा में रिपोर्ट कराई।
बताया गया कि रिपोर्ट पर आरोपित के विरूद्ध पुलिस ने थाना छपारा में भादवि धारा 341,354,354(क),354(घ)34 एवं धारा 7/8पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर ,विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र तहसील न्यायालय लखनादौन के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप गुप्ता की न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई 28 सितम्बर 22 को की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते भादवि की धारा 354 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान संवाद